सीएम नीतीश, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान को सोशल मीडिया पर गाली देने लगा युवक, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन

सीएम नीतीश, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान को सोशल मीडिया पर ग

Motihari - पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में मंगलवार (25 नवंबर 2025) की सुबह सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ, जिसने प्रशासन को हरकत में ला दिया। करीब 8 मिनट के इस वीडियो में एक युवक खुद को घोड़ासहन के जगीरहा का निवासी बताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सह गृहमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के खिलाफ बेहद भद्दी गालियां और धमकी दे रहा था। घोड़ासहन थानाध्यक्ष पु०अ०नि० संजीव कुमार ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए तुरंत जांच शुरू की और वरीय अधिकारियों को सूचित किया।

जांच में हुई पहचान, पुलिस टीम ने की छापेमारी वीडियो में दिख रहे युवक ने अपना नाम राजेश कुमार यादव और मोबाइल नंबर भी बताया था। थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने पुलिस बल और चौकीदार रामप्रीत कुमार के साथ वीडियो की सत्यता की जांच की। चौकीदार और स्थानीय ग्रामीणों ने वीडियो देखकर पुष्टि की कि आरोपी युवक राजेश कुमार राय (पिता स्व० मुसाफिर राय) है, जो जगीरहा कोठी का रहने वाला है। पहचान पुख्ता होने के बाद पुलिस टीम ने आरोपी के घर पर छापेमारी की।

आरोपी मुंबई में करता है नौकरी, परिजनों ने की पुष्टि पुलिस जब आरोपी के घर पहुंची, तो वहां मौजूद परिजनों और ग्रामीणों को वायरल वीडियो दिखाया गया। परिजनों ने स्वीकार किया कि वीडियो में दिख रहा युवक राजेश राय ही है। पूछताछ में पता चला कि राजेश अभी घर पर नहीं है, बल्कि वह मुंबई में रहकर प्राइवेट नौकरी करता है। पुलिस को आरोपी घर पर नहीं मिला, लेकिन उसकी पहचान पूरी तरह स्पष्ट हो गई है।

जातिसूचक गालियों से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश पुलिस के अनुसार, इस वीडियो में आरोपी ने एक विशेष जाति का उल्लेख करते हुए माननीय मंत्रियों को गालियां दी हैं। विशेषकर अनुसूचित जाति से आने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के खिलाफ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस कृत्य से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है और इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने का खतरा पैदा हो गया था। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया और सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

गंभीर धाराओं और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज थानाध्यक्ष के बयान पर राजेश कुमार राय के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196, 352, 351(2) के अलावा आईटी एक्ट की धारा 67/67(A) लगाई गई है। चूंकि मामले में अनुसूचित जाति के नेता को निशाना बनाया गया, इसलिए आरोपी पर SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r)(s) के तहत भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई कर रही है।

रिपोर्ट - हिमांशु मिश्रा