PATNA - बार काउंसिल ऑफ इंडिया(बीसीआई) ने केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता संशोधन बिल, 2025 में सुधार करने संबंधी निर्णय का स्वागत किया है। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने इस आशय की जानकारी दी है।
इसमें कहा गया है कि बीसीआई केंद्रीय कानून मंत्री के संपर्क में है और लगातार बातें हो रही है। दूसरी ओर बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन रमाकांत शर्मा ने भी केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा कानून बनाने से पूर्व सभी मुद्दों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने का हवाला देते हुए पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता संघों के समन्वय समिति से 25 फरवरी, 2025 को अपने को न्यायिक कार्यों से अलग रखने से मना किया है। साथ ही साथ राज्य के अन्य सभी अधिवक्ता संघों से भी न्यायिक कार्यों से अपने को अलग नहीं रखने का अनुरोध किया गया है।
गौरतलब है कि 21फरवरी, 2025 को समिति ने एक संकल्प जारी कर अधिवक्ता संशोधन बिल को सिरे से खारिज करते हुए 25 फरवरी, 2025 को न्यायिक कार्यों से अलग रखने का निर्णय लिया था। भारत सरकार के मुख्य लेखा नियंत्रक ध्रुव कुमार सिंह ने भी बीसीआई चेयरमैन को पत्र के जरिये सूचित किया है कि अधिवक्ता संशोधन बिल में पारदर्शिता का ख्याल रखते हुए आम लोगों के साथ परामर्श के लिए वेबसाइट पर रखा गया था।
किंतु सुझावों की संख्या के मद्देनजर परामर्श प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।अभी तक जो प्रतिक्रिया मिली है, उसे देखते हुए ड्राफ्ट बिल पर परामर्श की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी।