Bihar News: मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग दे रहा बड़ा मौका, छूटा है नाम या है कोई गड़बड़ी तो जान लें क्या करना है..?
Bihar News: पटना डीएम द्वारा 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्वाचन आयोग के निदेशों का अनुपालन करने का आदेश दिया गया है...

Bihar News: पटना डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, 2025 में प्रगति की समीक्षा की गई तथा सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी ईआरओ को निर्देशित किया है कि विशेष कैम्प का सफल आयोजन सुनिश्चित करें। बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाईजर के माध्यम से आमजन के बीच वृहत प्रचार-प्रसार की जाये।
चुनाव आयोग के आदेश का हो पालन
जिलाधिकारी द्वारा जिलान्तर्गत सभी 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए पूर्णतः पारदर्शी, सहभागितापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का संचालन करने का निर्देश दिया गया।
विशेष कैम्प- कोई योग्य मतदाता छूटे ना!
विशेष कैम्प की तिथि: 02.08.2025 से 01.09.2025 तक, प्रत्येक दिन (सोमवार से रविवार) सभी प्रखंड -सह-अंचल कार्यालय तथा शहरी निकाय कार्यालय (कार्यपालक पदाधिकारी का कार्यालय, नगर परिषद एवं नगर निगम के अंचल कार्यालय) में लगाया जाएगा। कैंप लगाने का समय 10:00 पूर्वाह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक रहेगा।
यदि प्रारूप मतदाता सूची में नाम है? आगे क्या करें?: अपने डिटेल्स जांचें, यदि entries में कोई गलती है, तो फॉर्म 8 भरकर सुधार कराएं। यदि दस्तावेज अभी तक जमा नहीं किए हैं, तो बीएलओ या प्रशिक्षित वॉलंटियर्स की सहायता से जल्द जमा करें।
यदि प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं है? नाम जुड़वाएं: फॉर्म 6 के साथ उपयुक्त घोषणापत्र और जरूरी दस्तावेज जमा करें।
अगर आप 18 साल के हो चुके हैं या नए मतदाता हैं: अगर आप 01 जुलाई 2025 तक 18 वर्ष के हो चुके हैं या 1 अक्टूबर 2025 तक हो जायेगें, तो फॉर्म 6 के साथ घोषणापत्र जमा कर नाम जुड़वाएं। सभी फॉर्म ECI और CEO बिहार की वेबसाइट, ECINET तथा BLO के पास उपलब्ध है। आप इन फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं या अपने BLO के माध्यम से जमा कर सकते हैं।
ऑनलाइन माध्यम
voters.eci.gov.in पर मतदाता अपनी EPIC संख्या या अन्य विवरण डालकर अपनी जानकारी प्राप्त करें। मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने ,विलोपन करने, स्थानांतरण एवं संशोधन की स्थिति में voters.eci.gov.in पर क्लिक करें।
फॉर्म 6:- नये मतदाता पंजीकरण हेतु
फॉर्म 7- मतदाता सूची से नाम विलोपन हेतु
फॉर्म 8- स्थानांतरण, प्रविष्टियों में सुधार,PwD निर्वाचक के रूप में चिन्हित करने तथा EPIC बदलने हेतु