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PATNA HIGHCOURT- शराब के साथ पकड़ी गई एसयूवी को अपने निजी काम के लिए इस्तेमाल कर रहे थे थानाध्यक्ष, हाईकोर्ट ने लगाया एक लाख का फाइन

PATNA HIGHCOURT बिहार में थाने में जब्त गाड़ियां चोरी हो रही है। वहीं कुछ गाड़ियों को पुलिस अधिकारी अपने काम के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट ने थानाध्यक्ष पर एक लाख का जुर्माना लगाया है।

 PATNA HIGHCOURT- शराब के साथ पकड़ी गई एसयूवी को अपने निजी काम के लिए इस्तेमाल कर रहे थे थानाध्यक्ष, हाईकोर्ट ने लगाया एक लाख का फाइन
हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना- फोटो : NEWS4NATION

PATNA - बिहार में शराब तस्करी में जब्त गाड़ियां कभी थाने से चोरी हो जाती है। कभी इन गाड़ियों के पार्टस गायब हो जाते हैं। अब एक और मामला गोपालगंज से सामने आया है। जहां मद्य निषेध विभाग द्वारा शराब तस्करी में जब्त एसयूवी को थानाध्यक्ष द्वारा चलाए जाने का मामला सामने आया है। जिसको लेकर अब थानाध्यक्ष पर हाईकोर्ट ने एक लाख का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। 

पूरा  मामला जिले के जादोपुर थाना से जुड़ा है। जहां पिछले साल पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत 25 सितंबर 24 को एक एसयूवी 700 काली रंग की कार थानाक्षेत्र के कररिया गांव के समीप से शराबबंदी कानून के तहत जब्त किया था। जिसके बाद थानाध्यक्ष पिंटू कुमार इस जब्त गाड़ी का खुद के कामों के लिए उपयोग करने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उक्त वाहन में जीपीएस लगा हुआ है।

कार के मालिक ने जीपीएस की मदद से यह पता लगा लिया कि उसका व्यक्तिगत प्रयोग किया जा रहा है। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पीड़ित यूपी के कुशीनगर जिले के निवासी हर्ष अग्रवाल ने न्यायालय में सीडब्ल्यूजेसी 16507/24 सचिव उत्पाद बिहार सरकार, कमिश्नर, डीएम, एसपी, उत्पाद अधीक्षक, तत्कालीन थानाध्यक्ष पिंटू कुमार,आईओ आलोक कुमार व पीएसआई पर दायर किया था।

इस दौरान उक्त वाहन जब्त करने के साथ ही वह कहां-कहां गयी सबका जीपीएस सिस्टम से लोकेशन निकाल कर शिकायकर्ता ने न्यायालय में प्रस्तुत किया था। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन ने बताया किपटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पीबी बजंतरी व सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए 6 फरवरी को तत्कालीन थानाध्यक्ष पिंटू कुमार पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। जिसे बिहार सरकार को वसूल कर हर्ष अग्रवाल को देने का सख्त आदेश दिया है। वहीं उनपर विभागीय कार्रवाई करने और उनके वेतन से जुर्माना की राशि वसूलने का भी निर्देश दिया है।


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