Patna high Court: पटना शहर में धरनास्थल,विरोध प्रदर्शन आदि के लिए स्थान आवंटित किये से सम्बन्धित जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई अधूरी रही ।एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने प्रशांत किशोर की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।
इस मामलें पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताका पक्ष प्रस्तुत करते हुए वरीय अधिवक्ता वसंत कुमार चौधरी ने कहा कि नागरिकों का शांतिपूर्ण धरना,विरोध प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है।राजधानी पटना में पटना हाईकोर्ट के 2015 के आदेश के अनुसार सिवा गर्दनीबाग़ क्षेत्र में धरनास्थल और कहीं धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है।
उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन के लिए चिन्हित स्थान पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा सकता है।इसमें प्रशासन के द्वारा दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि अभी गर्दनीबाग़ क्षेत्र में धरना प्रदर्शन स्थल है।पटना के गांधी मैदान में मेला,रैली,खेल कूद आदि अनेक क्रियाकलाप होते है।लेकिन धरना प्रदर्शन के लिए उचित स्थान चिन्हित नही किया गया है।एक छोटे स्थान धरना स्थल के लिए आवंटित किया जाना चाहिए।
कोर्ट को उन्होंने बताया कि गांधी मैदान में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर प्रशासन ने मनमाने ढंग से लाठी चार्ज किया।इसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आयी।
इस मामलें पर अगली सुनवाई 21 फरवरी,2025 को की जाएगी।