PATNA - पटना हाईकोर्ट ने 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा से सम्बन्धित आनंद लीगल ऐड फोरम ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई की।एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को राज्य सरकार व बीपीएससी द्वारा दायर हलफ़नामा का जवाब देने के लिए मोहलत दिया ।
कोर्ट ने पूर्व मे इस मामलें पर सुनवाई करते हुए इसकी सुनवाई की योग्यता पर राज्य सरकार और बीपीएससी जवाब देने का निर्देश दिया था।इस मामलें की अगली सुनवाई 28 फरवरी,2025 को होगी। कोर्ट ने ये उम्मीद जाहिर की कि परीक्षा केंद्रों सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जायेगा।पूर्व में आनंद लीगल ऐड फोरम ट्रस्ट ने ये याचिका सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर किया।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामलें की सुनवाई से इंकार करते हुए इस मामलें को सम्बन्धित हाईकोर्ट के समक्ष रखने को कहा।इसी के बाद इस जनहित याचिका को पटना हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया।
इसी मुद्दे पर पप्पू कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई 16 जनवरी,2025 को जस्टिस ए एस चंदेल ने की थी।कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते हुए राज्य व बीपीएससी को 30 जनवरी,2025 तक हलफ़नामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था।कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आयोग द्वारा लिए गये परीक्ष का परिणाम इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर होगा।इस मामलें पर 31जनवरी, 2025 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी थी।फिलहाल इन मामलों पर अभी सुनवाई होना लंबित है।