खान सर की मुश्किलें बरकरार, आज भी नहीं मिली अग्रिम जमानत, कोर्ट ने मांगे हथियार के कागजात

खान सर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है, जबकि उनके दोनों गार्ड नियमित जमानत की मांग कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने फ़िलहाल उन्हें राहत नहीं दी है.

Khan Sir Anticipatory Bail Hearing
Khan Sir Anticipatory Bail Hearing- फोटो : news4nation

Khan Sir : पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में मशहूर शिक्षक खान सर को मंगलवार को भी अग्रिम जमानत नहीं मिल सकी। पटना सिविल कोर्ट में उनकी एंटीसिपेटरी बेल याचिका के साथ-साथ उनके दो सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने मामले में कुछ जरूरी दस्तावेज तलब करते हुए अगली सुनवाई 3 जुलाई के लिए तय कर दी। हालांकि राहत की बात यह रही कि अगली सुनवाई तक खान सर को मिली अंतरिम सुरक्षा (इंटरिम प्रोटेक्शन) जारी रहेगी।


सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने अदालत में कहा कि खान सर के दोनों गार्डों के पास मौजूद हथियार का इस्तेमाल दहशत फैलाने के इरादे से किया गया था। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि गार्डों ने फायरिंग की, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई। इसी आधार पर गार्डों की जमानत का विरोध किया गया।

हथियार पर सवाल

वहीं बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद मौआर ने अदालत को बताया कि दोनों गार्डों के पास मौजूद हथियार पूरी तरह लाइसेंसी हैं। उन्होंने दलील दी कि हथियारों से जुड़े सभी वैध दस्तावेज पुलिस ने जांच के दौरान जब्त कर लिए हैं, इसलिए बचाव पक्ष इस समय उन्हें अदालत में प्रस्तुत नहीं कर सकता।

दस्तावेजों की मांग

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले के जांच अधिकारी (आईओ) और लोक अभियोजक को निर्देश दिया कि वे हथियारों से संबंधित सभी दस्तावेज अगली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष पेश करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि दस्तावेजों की जांच के बाद ही जमानत याचिकाओं पर आगे फैसला लिया जाएगा। इसी कारण मामले की सुनवाई 3 जुलाई तक स्थगित कर दी गई।


इस बीच अदालत ने खान सर को पहले से मिली अंतरिम राहत को बरकरार रखा है। यानी 3 जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक बनी रहेगी। अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां हथियारों के दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट के आधार पर अदालत आगे का निर्णय ले सकती है।

क्या है विवाद

गौरतलब है कि यह मामला हाल ही में हुए कोचिंग विवाद से जुड़ा है, जिसमें खान सर और शिक्षक रौशन आनंद समेत अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप है कि प्रदर्शन और विरोध के दौरान कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई तथा सुरक्षा गार्डों की ओर से फायरिंग की घटना भी सामने आई। इसी मामले में खान सर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है, जबकि उनके दोनों गार्ड नियमित जमानत की मांग कर रहे हैं। फिलहाल अदालत ने जांच से जुड़े दस्तावेज तलब कर सुनवाई 3 जुलाई तक के लिए टाल दी है।