Bihar News: बिहार में अब मज़दूरों को मिलेगा अधिक मेहनताना, 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें
Bihar News: बिहार सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। सभी नियोजनों में 3.17% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और अतिकुशल श्रमिकों की श्रेणियों में नए वेतन निर्धारित किए गए

बिहार के श्रमिकों के लिए एक अप्रैल से बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन करते हुए श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। श्रम संसाधन विभाग ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत सभी अनुसूचित नियोजनों में 3.17 प्रतिशत परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जोड़ने का निर्णय लिया है। इससे विभिन्न श्रेणियों के कामगारों को उनके श्रम के अनुरूप उचित पारिश्रमिक मिल सकेगा।
श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह के विशेष पहल पर इस वर्ष कृषि श्रमिकों को छोड़कर बाकी सभी 89 नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी दरों को समान किया जा रहा है। इसके अलावा, कार्य के आधार पर श्रमिकों को चार वर्गों—अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और अतिकुशल—में बांटा गया है। इस बदलाव से अब श्रमिकों को उनके कार्य के अनुरूप उचित मजदूरी मिलने में सहूलियत होगी।
इसके साथ ही, सरकार ने सरकारी कार्यों में आउटसोर्सिंग के जरिए कार्यरत कर्मियों और चीनी मिलों में कार्यरत कर्मचारियों को भी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के दायरे में शामिल किया है। पहले जहां कुल अनुसूचित नियोजनों की संख्या 88 थी, अब यह बढ़कर 90 हो गई है।
बढ़ी हुई मजदूरी दरों के अनुसार, अब अकुशल श्रमिकों को पहले के 412 रुपये की बजाय 424 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों को 428 रुपये की बजाय 440 रुपये, कुशल श्रमिकों को 521 रुपये की बजाय 536 रुपये और अतिकुशल श्रमिकों को 636 रुपये की बजाय 654 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे।
सरकार के इस फैसले से लाखों श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। श्रमिक संगठनों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे श्रमिकों के हित में बड़ा कदम बताया है।