Bihar News : बिहार में अब सीएनजी स्टेशन और पेट्रोल पंप खोलना होगा आसान, नीतीश सरकार ने नियमों में किया बदलाव, जानिए....

Bihar News : बिहार में आम लोगों को पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन खोलना आसान हो जायेगा. बिहार सरकार ने इसके लिए नियमों को आसान कर दिया है......पढ़िए आगे

Bihar News : बिहार में अब सीएनजी स्टेशन और पेट्रोल पंप खोलना
पेट्रोल पंप खोलना आसान - फोटो : SOCIAL MEDIA

PATNA : बिहार में अब पेट्रोल पंप या CNG स्टेशन खोलना पहले जितना मुश्किल नहीं रहेगा। राज्य सरकार ने नियमों को सरल बनाते हुए छोटे भूखंडों पर भी स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया, जिससे युवाओं और कारोबारियों को नया अवसर मिलेगा और आम लोगों को बेहतर सुविधा।

नई व्यवस्था के तहत अब केवल 20 मीटर x 20 मीटर की जमीन पर भी पेट्रोल पंप या CNG स्टेशन खोला जा सकेगा। यह संशोधन बिहार भवन उपविधि, 2014 (संशोधित 2025) के तहत लागू किया गया है। पहले शहरी क्षेत्रों में पेट्रोल पंप खोलने के लिए न्यूनतम 30 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई की ज़मीन अनिवार्य थी, जो कई लोगों के लिए बड़ी अड़चन साबित हो रही थी।

राज्य सरकार के मुताबिक, इस बदलाव का मकसद ईंधन स्टेशनों की पहुंच को आसान बनाना है, खासकर शहरी केंद्रों में जहां तेजी से बढ़ते वाहन दबाव बना रहे हैं। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा जैसे शहरों में पंपों की संख्या सीमित होने के कारण लोगों को कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी।

सरकार को उम्मीद है कि छोटे भूखंडों पर भी स्टेशन खोलने की अनुमति मिलने से अब प्रत्येक मोहल्ले, प्रमुख चौराहों और सड़कों के किनारे सुविधाजनक स्थानों पर फ्यूल स्टेशन विकसित किए जा सकेंगे। इससे न केवल जनता को सहूलियत होगी, बल्कि राज्य का फ्यूल सप्लाई नेटवर्क भी और अधिक मज़बूत बनेगा।