Passport Verification : बिहार में पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो नया नियम आप जान लीजिये. बिहार पुलिस ने पुलिस सत्यापन से जुड़े नियम में अब एक नई शुरुआत की है. इससे अपराध का कोई भी रिकॉर्ड छुपाना अब नामुमकिन होगा. इतना ही नहीं पुलिस अब एक साथ पूरे राज्य में कहीं से किसी का आपराधिक डेटा निकाल लेगी. इससे एक ही थाने में नहीं बल्कि कहीं भी अगर कोई अपराधिक मामला दर्ज होगा तो आवेदक की पहचान हो जाएगी.
बिहार में पासपोर्ट सत्यापन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की पहल के तहत यह शुरुआत की गई है. अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम (सीसीटीएनएस) के तहत अब पुलिस सत्यापन का काम होगा.
क्या है सीसीटीएनएस
सीसीटीएनएस एक एकीकृत प्रणाली है. बिहार के लगभग सभी थाने सीसीटीएनएस से जोड़े जा चुके हैं. इसमें राज्य के तमाम थानों में दर्ज मामलों को ट्रैस किया जाता है. पुलिस के लिए इस विशेष सेवा की शुरुआत की गई है. इससे अगर किसी के खिलाफ बिहार के किसी भी थाने में मामला दर्ज है तो उसका पूरा विवरण सीसीटीएनएस पर मौजूद रहता है. जैसे ही सम्बंधित व्यक्ति के सत्यापन का विवरण सीसीटीएनएस पर डाला जाएगा यह स्वतः ही ट्रैस कर बता देगा कि उसके खिलाफ कहाँ कहाँ मामला दर्ज है.
पुलिस को मिला निर्देश
सीसीटीएनएस के तहत पासपोर्ट सत्यापन की प्रक्रिया को लागु करने के लिए थानास्तर पर पुलिस पदाधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं. पिछले दिनों ही इसे लेकर पटना के सरदार पटेल भवन स्थित पुलिस मुख्यालय में पटना जिले के सभी थानों के पदाधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया गया था. साथ ही इसमें क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के पदाधिकारी भी शामिल हुए थे. इसमें उन्हें सीसीटीएनएस के उपयोग की जानकारी दी गई.
कैसे करेगा काम
पासपोर्ट के लिए आवेदक के सत्यापन की प्रक्रिया में उसका विवरण और फोटो सीसीटीएनएस पर डाला जाएगा. जैसे ही इसे सर्च में डाला जाएगा उस शख्स के खिलाफ अगर कहीं भी कोई मामला दर्ज रहेगा तो उसे सीसीटीएनएस तुरंत बता देगा. एक साथ सभी थानों से जानकारी मिल जाएगी. इस प्रकार न केवल स्थानीय थाना बल्कि किसी भी थाना में दर्ज मामला उजागर हो जाएगा.