Patna highcourt - 14 साल पुराने रेप केस में आरोपी को किया बरी, साथ ही पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश
Patna highcourt - 14 साल पहले नाबालिक लड़की से हुए रेप के मामले में पटना हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। साथ ही पीड़िता के सरकार की तरफ से मुआवजा देने का आदेश दिया।

Patna - पटना हाईकोर्ट ने 14 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए किशोर को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ अपराध को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। साथ ही पीड़िता को बिहार पीड़िता मुआवजा योजना, 2014 के तहत मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है।
ये मामला समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2011 में एक नाबालिग लड़की ने दो युवकों पर जबरन मक्का के खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। आरोपी की उम्र उस वक्त 18 साल से कम थी, इसलिए मामला किशोर न्याय अधिनियम के तहत चला।
हाईकोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट और जांच प्रक्रिया में कई खामियां पाई। कोर्ट ने माना कि किशोर के पुनर्वास और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे विशेष गृह में भेजना अनुचित था।
हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता ने मानसिक और शारीरिक आघात झेला है, इसलिए उसे मुआवजा मिलना चाहिए। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को एक माह के भीतर मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है।
कोर्ट ने अन्य बाल न्यायालयों को भी आदेश दिया है कि ऐसे मामलों में निर्णय के साथ मुआवजा पर भी आदेश जारी करें।कोर्ट मित्र अधिवक्ता शशि प्रिया को ₹7500 का मानदेय देने का निर्देश भी दिया गया।