Patna highcourt - नीतीश सरकार को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका, भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद से हटेंगे बीएएस अधिकारी, इनकी होगी नियुक्ति

Patna highcourt - पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने बिहार राजस्व विभाग में एलआरडीसी के पद पर नियुक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को हटाने के लिए कहा है।

Patna highcourt - नीतीश सरकार को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका,

Patna - पटना हाईकोर्ट जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने बड़ा फैसला दिया है। उन्होंने बिहार सरकार को आदेश दिया कि वो भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को हटाकर 3 माह के भीतर बिहार राजस्व सेवा के पदाधिकारियों को पदस्थापित करे. कोर्ट ने नवसृजित अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी 102 पदों पर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को पदस्थापित करने का निर्णय दिया है.  इसके लिए कोर्ट ने सामान्य प्रशासन को 3 माह का समय दिया है।

 विनय कुमार एवं अन्य 59 व्यक्तियों की ओर से  अधिवक्ता दीनू कुमार एवं रितिका रानी ने हाई कोर्ट में रिट याचिका संख्या - 5902/2024 दायर किया था जिसमें बिहार सरकार द्वारा जो एलआरडीसी के पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को वर्ष 2024 एवं 25 में पदस्थापित किया गया था वह वह बिहार रिवेन्यू सर्विस कैडर  रूल 2010 के विपरीत है यानी जो एलआरडीसी का पद बिहार रिवेन्यू सर्विस कैदर 2010 का है उस पद पर  बिहार प्रशासनिक सर्विस के पदाधिकारी के द्वारा भरा गया है वह क़ानून में मान्य नहीं है।

 विनय कुमार एवं अन्य 59 व्यक्तियों को 2023 में एलआरडीसी के पद पर जो प्रमोशन दिया गया था उसके बावजूद भी एलआरडीसी या समकक्ष पद पर अभी तक पोस्टिंग नहीं किया गया है बल्कि बिहार प्रशासनिक पदाधिकारीयों द्वारा 2024 में  ऐसे व्यक्तियों को  पे लेवल - 11 के पद पर न करके करके रिट याचिका करता को पे- स्केल -09 के पद पर कार्य लिया जा रहा है जो कानून में मान्य नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का नहीं हुआ पालन

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग अपने ही कैडर के लोगों से होगा न की दूसरे कैडर के लोगों से। अगर  एलआरडीसी के पद पर दूसरे कैडर के लोगों को पदस्थापित किया जाता है तो वह कानून में मान्य नहीं है।  सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा बिहार सर्विस कैडर रूल 2010 के अनुसार एवं बिहार सरकार के रेजोल्यूशन के अनुसार एलआरडीसी का पद केवल रेवेन्यू कैडर के लोगों से भरा जाएगा।

 उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए माननीय जस्टिस अरविंद कुमार चंदेल ने यह आदेश पारित किया कि बिहार सरकार 3 महीना में एलआरडीसी का पद को  बिहार रिवेन्यू कैडर के लोगों से ही भरा जाए एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के जो लोग एलआरडीसी के पद पर कार्यरत हैं उन्हें बिहार प्रशासनिक सेवा के पद पर ही पदस्थापित करें और यह प्रक्रिया तीन माह के अंदर संपादित कर ले।  उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश जारी करते हुए  याचिका को निष्पादित कर दिया।

विदित हो कि बिहार में एलआरडीसी के कुल  101 पद स्वीकृत हैं जिसके विरुद्ध एक भी बिहार रिवेन्यू कैडर के पदाधिकारी को पदस्थापित नहीं किया गया बल्कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी से उन पदों को भर दिया गया है।