Patna highcourt - 'रूरल इकोनोमिक्स' सामान्य अर्थशास्त्र के समकक्ष नहीं, पटना हाईकोर्ट ने सहायक प्राध्यापक से जुड़े नियुक्ति में दिया फैसला

Patna highcourt - पटना हाईकोर्ट ने बड़े फैसले में साफ कर दिया है कि 'रूरल इकोनोमिक्स' सामान्य अर्थशास्त्र के समकक्ष नहीं माना जा सकता है। मामले से जुड़ी याचिका को निरस्त कर दिया गया।

Patna highcourt - 'रूरल इकोनोमिक्स' सामान्य अर्थशास्त्र के स

Patna highcourt - पटना हाईकोर्ट ने सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) की नियुक्ति से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता राजेन्द्र प्रसाद को कोई राहत नहीं दी है।एक्टिंग चीफ जस्टिस अशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने एक मामलें पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि रूरल इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर डिग्री को सामान्य अर्थशास्त्र के समकक्ष नहीं माना जा सकता।

राजेन्द्र प्रसाद ने वर्ष 2014 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक (इकोनॉमिक्स) पद के लिए आवेदन किया था। आयोग ने उनकी उम्मीदवारी यह कहते हुए अस्वीकार कर दी थी कि उनकी योग्यता उपयुक्त नहीं है। 

उनका तर्क था कि अग्रवाल आयोग की सिफारिशों के बाद रूरल इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स के समतुल्य माना जाना चाहिए।खंडपीठ ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया 2017 में ही समाप्त हो चुकी है।

 अब इस पर पुनर्विचार का कोई औचित्य नहीं है। साथ ही, अब विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्तियां की जा रही हैं। कोर्ट ने कहा कि यह मामला सहानुभूति का जरूर हो सकता है, लेकिन कानूनन इसमें हस्तक्षेप संभव नहीं है। इसी आधार पर अपील खारिज कर दी गई।