Bihar Teacher News : पटना हाईकोर्ट ने पंचायत और प्रखंड शिक्षकों को दी बड़ी खुशखबरी, इन शर्तों के साथ शिक्षकों की प्रोन्नति का दिया आदेश
Bihar Teacher News : पटना हाईकोर्ट ने पंचायत और प्रखंड शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी दी है. जहाँ इन शर्तों को पूरा करनेवाले शिक्षकों को प्रोन्नति देने का आदेश जारी किया गया है......पढ़िए आगे

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए पंचायत व प्रखंड शिक्षकों के पक्ष में बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 12 साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद पर पदोन्नति मिलनी ही चाहिए।
जस्टिस पुर्णेन्दु सिंह की बेंच ने राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रमोशन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। यह मामला सीतामढ़ी के 12 शिक्षकों से जुड़ा था, जिन्होंने दलील दी थी कि 2003 से 2007 के बीच नियुक्ति और प्रशिक्षण योग्यता हासिल करने के बावजूद वे अब तक प्रमोशन से वंचित हैं।
कोर्ट ने बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली 2012 और 2020 का हवाला देते हुए कहा कि समयबद्ध पदोन्नति शिक्षकों का कानूनी अधिकार है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकार की उदासीनता से शिक्षकों को उनके वैधानिक अधिकार से वंचित करना असंवैधानिक है।
समान कार्य करने वाले शिक्षकों को अलग-अलग वेतनमान देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।