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PATNA HIGHCOURT - सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई के नाम पर एजेंसी ने मचाई लूट, अब हाईकोर्ट ने दिए रकम वसूलने के निर्देश

PATNA HIGHCOURT - बिहार के अस्पतालों में सफाई का का प्राइवेट एजेंसियों को दिया गया है। जिन्होंने फर्जी बिल पेश कर लूट मचा रखी है। हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में फर्जी बिल पेश कर ली गई राशि को एजेंसी से वसूलने का निर्देश दिया है।

PATNA HIGHCOURT - सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई के नाम पर एजेंसी ने मचाई लूट, अब हाईकोर्ट ने दिए रकम वसूलने के निर्देश

PATNA - पटना हाई कोर्ट ने अस्पतालों के सफाई कार्य में लगे संस्थान को दिये गये अधिक धन राशि को वसूलने की छूट सारण के असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसाइटी को दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने विपिन कुमार सिंह की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

कोर्ट को बताया गया कि छपरा अस्पताल की सफाई का ठेका भाभा सामाजिक सेवा संस्थान को दिया गया था। लेकिन सफाई एजेंसी ने काम से ज्यादा का बिल जमा कर देय राशि से अधिक पैसा ले ली है।

एजेंसी से पैसे वसूलने का दिया निर्देश

उनका कहना था कि सारण के असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने मामले पर संज्ञान ले दोषी एजेंसी से धन की वसूली की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने आवेदक की ओर से दी गई जानकारी पर मामले को निष्पादित करते हुए असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य सोसाइटी को अधिक दी गई राशि का वसूली सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पैसे की वसूली करे।

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