Patna High Court News : पटना हाईकोर्ट ने गाँधी मैदान थाना में दर्ज एफआईआर को किया निरस्त, जानिए क्या बताई वजह....
Patna High Court News : पटना हाईकोर्ट ने नौ साल पुराने एफआईआर को निरस्त कर दिया....जानिए क्या बताई वजह....

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने गांधी मैदान थाना कांड संख्या 455/2016 के तहत दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया। जस्टिस सौरेंद्र पांडेय ने कहा कि नौ वर्षों से जांच लंबित रहना अभियुक्त के मौलिक अधिकार का हनन है। यह मामला वर्ष 2008-09 के भूमि अधिग्रहण से जुड़ा था। उस समय भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी रहे अब्दुल वहाब अंसारी पर आरोप था कि उन्होंने गलत व्यक्तियों—शिवपूजन राय और शिवलाल राय—को लगभग 8.75 लाख रुपये मुआवजा दिला दिया।
यह भुगतान केवी ग्रिड सब-सेंटर योजना के लिए अर्जित भूमि का था। वरीय अधिवक्ता रमाकांत शर्मा ने दलील दी कि मामला केवल कार्यालयीय लापरवाही का है और अंसारी को बलि का बकरा बनाया गया। विभागीय जांच में भी पाया गया कि पुराने रिकॉर्ड न रखने और अधीनस्थ कर्मचारियों की चूक से त्रुटि हुई।
राज्य की ओर से एपीपी झारखंडी उपाध्याय ने कहा कि वसूली की कार्रवाई जारी है और प्रमाण-पत्र वाद दायर किया जा चुका है। कोर्ट ने माना कि अंसारी की ओर से किसी व्यक्तिगत लाभ का आरोप साबित नहीं है ।
इतने विलम्ब से उनकी त्वरित न्याय की संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 21) प्रभावित हुई। इसी आधार पर अदालत ने प्राथमिकी को निरस्त कर दिया।