Patna highcourt - सहायक प्राध्यापक की बहाली को लेकर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया पर सवाल, हाईकोर्ट ने दिया यह आदेश
Patna highcourt - बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की सहायक प्राध्यापक की बहाली प्रक्रिया पर सवाल उठ गया है। मामले में पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।

Patna - पटना हाईकोर्ट ने सहायक प्राध्यापक की बहाली को लेकर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आयोग के अध्यक्ष और सचिव को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस पूर्णेन्दु सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया में पांच वर्षों की देरी और स्पष्ट समयसीमा के अभाव में पूरी प्रक्रिया पर संदेह होता है।
मामलें में याचिकाकर्ता नरेश कुमार सिंह ने स्वयं अपना पक्ष प्रस्तुत किया । उन्होंने वर्ष 2020 में निकाले गये विज्ञापन के आलोक में आवेदन किया था। उनका आरोप है कि कई बार आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई और समान रूप से पात्र अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव हुआ।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि उनका ईडब्लूएस प्रमाणपत्र अंतिम तिथि के बाद जमा होने के आधार पर अस्वीकार किया गया, जबकि अन्य को छूट दी गई।
कोर्ट ने माना कि यदि आयोग की प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) के अनुरूप नहीं है, तो उस पर प्रश्नचिन्ह लगाया जा सकता है।
इस मामलें पर अगली सुनवाई 17 जुलाई,2025 को होगी।