Bihar News : लापता युवक को 10 महीनों में नहीं खोज पाई भोजपुर पुलिस, पटना हाईकोर्ट ने लगाई जमकर फटकार, कहा- संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो.....
Bihar News : पटना हाईकोर्ट ने पिछले दस महीनों से लापता एक दलित युवक को ढूंढ पाने में नाकाम रहने पर भोजपुर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है.....पढ़िए आगे
PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पिछले दस महीने से लापता एक दलित युवक को नहीं ढूंढ पाने पर भोजपुर पुलिस को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अबतक पुलिस ने जो जांच की है ,उससे हम संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने सारे दस्तावेजों के साथ एसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों को 2 जुलाई,2026 को हाजिर होने का निर्देश दिया। जबकि डीएम को व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त कर दिया।
महाधिवक्ता एस डी संजय ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि वे अपने स्तर से इस मामले को देखेंगे और जांच की प्रगति के बारे में बताएंगे।आज सुनवाई के समय भोजपुर के डीएम,एसपी, जगदीशपुर के एसएचओ सहित अन्य अधिकारी कोर्ट में उपस्थित थे। जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद तथा जस्टिस कुमार मनीष की खंडपीठ ने लापता युवक सनोज कुमार के पिता गौरीशंकर राम की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि इतने दिनों में पुलिस युवक के बारे में पता नहीं लगा सकी।
इस मामले में अबतक जो तथ्य सामने आए हैं, उससे लगता है कि उत्पाद पुलिस सही बात नहीं बता रही है। उसके बयानों में भी विरोधाभास है। कोर्ट ने एसपी से पूछा उन्होंने अपने स्तर से इस मामले में क्या कार्रवाई की? लेकिन वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। कोर्ट ने एसपी से कहा कि अगर वे संतुष्ट नहीं करेंगे ,तो हम इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप देंगें।
हालाँकि महाधिवक्ता ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। कोर्ट ने कहा कि तथ्यों को देखने से पता चलता है कि उत्पाद पुलिस ने युवक को पकड़ा था और उसकी गिरफ्त से वह भाग गया। लेकिन वह कहां गायब हो गया। इसकी जानकारी किसी को नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमें उत्पाद पुलिस की भूमिका पर भी संदेह है। इस मामलें की सुनवाई 2 जुलाई, 2026 को की जायेगी।