PATNA : पटना हाईकोर्ट ने भूमि से अवैध कब्ज़ा नहीं हटाए जाने के मामलें में भागलपुर के जिलाधिकारी को 20 फरवरी,2025 तलब किया है। जस्टिस राजेश वर्मा ने सिकंदर चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता के रैयती खरीदी गयी भूमि को निजी विपक्षी को नियमों के विरुद्ध अंचलाधिकारी ने पर्चा वितरित कर दिया। जब याचिकाकर्ता ने कलेक्टर,भागलपुर ने पर्चा रद्द कर दिया। इसके बावजूद परचाधारी का 2008 से अब तक कब्ज़ा बना हुआ है।
अधिवक्ता दीपक कुमार सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि पर्चा रद्द होने के बाद अंचलाधिकारी द्वारा भूमि खाली करने का आदेश दिया गया,लेकिन अभी तक भूमि पर कब्ज़ा परचाधारी के कब्जे में है। इस तथ्य को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है,लेकिन इसके बाद भी रैयती भूमि पर अवैध कब्ज़ा बना हुआ है।
कोर्ट ने इस बात पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए डी एम, भागलपुर को 20 फरवरी, 2025 को तलब किया है। इस मामलें की सुनवाई पुनः 20 फरवरी, 2025 को की जाएगी।