Patna highcourt - एक लीटर शराब मिलने पर पूरे घर को उत्पाद विभाग ने किया सील, अब पीड़ित की अपील पर हाईकोर्ट ने दिया आदेश
patna highcourt - पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून के तहत एक लीटर शराब जब्ती पर घर को सील करने पर हैरानी जाहिर की। कोर्ट ने उत्पाद विभाग के कार्रवाई को बदलते हुए पीड़ित के पक्ष में फैसला दिया।

Patna - पटना हाई कोर्ट ने सिर्फ एक लीटर अवैध शराब की बरामदगी पर जब्त किये गये घर को मुक्त करने का आदेश दिया है।कोर्ट ने कहा कि महज एक लीटर शराब को लेकर घर को सील करना कानून ठीक नहीं है। कोर्ट ने दस हजार रुपये जुर्माना के रूप में लेने के बाद घर को मुक्त करने का आदेश दिया।जस्टिस पीबी बजंथरी और जस्टिस शशिभूषण प्रसाद सिंह की खंडपीठ ने तेतरी देवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि कथित बरामदगी अल्प मात्रा में है और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मिले अधिकार के अंतर्गत यह आदेश दिया गया है। 1 लीटर अवैध शराब को लेकर बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियम के नियम 12 ए के संशोधित उप नियम 2 और, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क कानून की धारा 58, 92 और 93 लागू नहीं होगा।
झूठे आरोप में फंसाने का आरोप
आवेदिका घर की मालकिन है और अनपढ़ महिला है। गांव की दुश्मनी के कारण उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। बिना कोई नोटिस के राजगीर के अनुमंडल दंडाधिकारी (आबकारी) जब्ती की कार्यवाही शुरू की गई। यही नहीं ,तलाशी के नियम का पालन किए बिना जब्ती सूची बनाई गई।
बरामद शराब अल्प मात्रा में है ,जो व्यावसायिक मात्रा के दायरे में नहीं आता। कोर्ट ने कम मात्रा में जब्त अवैध शराब को देखते हुए दस हजार रुपये बतौर जुर्माना एक सप्ताह के भीतर जमा करने का आदेश दिया।