Patna highcourt - BSSC में फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, बिहार सरकार से मांगा जवाब

patna highcourt -बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारियों की बहाली विवादों में पड़ गया है। पटना हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही आयोग से इस मामले में जवाब मांगा है।

Patna highcourt - BSSC में फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की नियुक्

Patna -पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार व बिहार कर्मचारी चयन आयोग से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के चयन प्रक्रिया के मामलें छः सप्ताह  में जवाब देने का  निर्देश दिया है।मुकेश कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिकायों पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया।साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जबतक सफल उम्मीदवार कोर्ट में हाजिर नही होते,तब तक बहाली पर रोक रहेगी। इस मामलें की सुनवाई जस्टिस डा. अंशुमन ने की।

अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि  जिसमें  15 जनवरी,2025 को बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने भागलपुर जिले से तीस उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए 18फरवरी, 2025 को बुलाया था। इस आदेश के द्वारा  बेगूसराय,जहानाबाद,सहरसा,जमुई,सुपौल,नवादा,रोहतास, भोजपुर,बक्सर,दरभंगा,पटना,सारण व शेखपुरा में आठवीं क्लास की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया। दूसरी ओर बेगूसराय, सहरसा,बांका,नालंदा,समस्तीपुर,पूर्वी चम्पारण,पश्चिमी चम्पारण,कैमूर,खगडिया, अररिआ,अरवल,सीतामढ़ी एवं सिवान जिलों में दसवीं क्लास की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि  भागलपुर जिले में  15 मार्च,2018 तक चतुर्थ श्रेणी के 689 पद रिक्त पड़े है। भागलपुर जिले में विज्ञापन 10/2016 में कुल 92 पदों पर बहाली की सूचना दी गया।लेकिन बाद में मात्र तीस उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया।ये बिहार कार्यालय परिचारी विशिष्ट भर्ती  व सेवा शर्त नियमावली के विरुद्ध है।

उन्होंने बताया कि  22 सितम्बर,2023 के बाद जो भी चतुर्थ श्रेणी  के  पदों पर बहाली होगी,उसमें अभ्यर्थियों का दसवीं पास होना आवश्यक है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग  के द्वारा सौ अंकों की लिखित परीक्षा को आधार बनाते हुए योग्यता सूची बना कर परिणाम घोषित करना हैं।


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