Patna Police: राजधानी पटना में सख़्त पहरा, इन स्थानों पर किया धरना तो तो उठा लेगी पुलिस ! डाकबंगला और इनकम टैक्स इलाके में बना अस्थाई थाना

Patna Police: पटना में आम लोग जाम और अव्यवस्था से बेहाल हैं। हालात को काबू में रखने के लिए प्रशासन ने अब लोहे जैसी सख़्ती दिखाई है।...

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राजधानी पटना में सख़्त पहरा- फोटो : social Media

Patna Police: राजधानी पटना इन दिनों आंदोलन और विरोध-प्रदर्शनों का गढ़ बन चुकी है। संविदा कर्मियों से लेकर विभिन्न संगठनों तक, हर रोज़ सड़कों पर जुलूस और नारेबाज़ी से शहर की रफ़्तार थम जा रही है। आम लोग जाम और अव्यवस्था से बेहाल हैं। हालात को काबू में रखने के लिए प्रशासन ने अब लोहे जैसी सख़्ती दिखाई है।

डाकबंगला चौराहा, इनकम टैक्स ऑफिस और राजनीतिक दलों के दफ़्तरों के आसपास अस्थाई थाना बना दिया गया है। यहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी वक़्त उत्पात या भीड़ का जमावड़ा न होने पाए। भाजपा और जदयू कार्यालय के निरीक्षण के बाद जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया था।

स्पष्ट आदेश है कि 26 सितंबर तक धारा 163 लागू रहेगी। यानी अब इन इलाक़ों में किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन या जुलूस पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सिटी एसपी दीक्षा ने कहा कि हालात देखते हुए इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

दरअसल, पिछले कई दिनों से डाकबंगला चौराहा, इनकम टैक्स गोलंबर और नेहरू पथ जैसे अहम इलाक़ों में जाम ने लोगों की ज़िंदगी मुश्किल कर दी थी। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी और रोज़मर्रा के यात्रियों को घंटों फँसना पड़ रहा था।

अब प्रशासन का दावा है कि अस्थाई थाना और पुलिस बल की तैनाती से स्थिति नियंत्रण में रहेगी। राजनीतिक दलों के दफ़्तरों को भी संवेदनशील इलाक़ा मानकर सुरक्षा का घेरा कस दिया गया है।

जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि धारा 163 का उल्लंघन करने वाले किसी भी समूह या व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को लगातार गश्त और निगरानी का आदेश दिया गया है। सीसीटीवी कैमरों से भी संवेदनशील स्थानों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है।

ध्यान रहे, धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता  का वही प्रावधान है जिसे पहले CrPC की धारा 144 के नाम से जाना जाता था। यह प्रावधान तब लागू होता है जब भीड़-भाड़ से उपद्रव, असामाजिक गतिविधि या शांति भंग होने का अंदेशा हो।