PATNA - पटना हाईकोर्ट ने बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड (बीएमएसआईसीएल) के एमडी संजीव रंजन को कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनके सेवा समाप्ति आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने एकलपीठ के फैसला में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।
गौरतलब है कि सतर्कता जांच ब्यूरो ने एमडी के खिलाफ आय से पौने दो करोड़ रुपये की अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में एक प्राथमिकी भ्रष्टाचार निवारण के तहत दर्ज की गई थी। इसके बाद उनकी सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया।
कोर्ट का कहना था कि आपराधिक मामला दर्ज कर देने से आरोपी की सारी सच्चाई समाप्त नहीं हो जाती।जब तक वह दोषी साबित नहीं हो जाता, तब तक किसी को निर्दोष माना जाता है। लेकिन एमडी पर आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है, जो निश्चित रूप से निगम के प्रबंध निदेशक के लिए उनकी की सेवाएं समाप्त करने के लिए एक अच्छा आधार होगा। कोर्ट ने उनके अपील को खारिज कर दिया।