Railway Ticket: रेलवे ने एक और नियम बदला, अभी जान लें नहीं तो फेरा में फंस जाएंगे, अब ऐसे टिकट नहीं होंगे कंफर्म

Railway Ticket: रेलवे के यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। रेलवे ने इमरजेंसी कोटे के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब एक दिन पहले ही रेल यात्रियों को यह काम करना होगा...

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emergency quota new rules- फोटो : social media

Railway Ticket: भारतीय रेलवे ने एक और अहम बदलाव किया है। रेलवे ने अहम निर्णय लेते हुए इमरजेंसी कोटे के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल, रेल मंत्रालय ने आरक्षित टिकट प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए ट्रेन के प्रस्थान से आठ घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने के नियम को लागू कर दिया है। इसके साथ ही अब आपातकालीन कोटा (Emergency Quota) के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी संशोधित कर दी गई है। यात्रियों को अब आपातकालीन कोटा के तहत टिकट पाने के लिए कम से कम एक दिन पहले आवेदन करना अनिवार्य होगा।

ये हैं नए नियम

रेल मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार रात 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के लिए, आपातकालीन कोटा का अनुरोध यात्रा के एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक संबंधित कोटा सेल तक पहुंच जाना चाहिए। दोपहर 2:01 बजे से रात 11:59 बजे के बीच प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के लिए, आवेदन यात्रा के एक दिन पहले शाम 4 बजे तक जमा करना होगा।

चार्ट तैयार करने का नया समय

रेल मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई से आरक्षण चार्ट तैयार करने के समय में बदलाव लागू किया गया है। सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच प्रस्थान करने वाली ट्रेनों का पहला चार्ट पिछली रात 9 बजे तक तैयार कर लिया जाएगा। वहीं दोपहर 2 बजे से रात 11:59 बजे और रात 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के लिए, पहला चार्ट प्रस्थान से आठ घंटे पहले बनाया जाएगा।

क्यों किए गए बदलाव?

रेलवे के अनुसार, इन बदलावों का उद्देश्य आरक्षण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। साथ ही आपातकालीन कोटा में पारदर्शिता और समय पर आवंटन सुनिश्चित करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। इन सुधारों से यात्रियों को अंतिम समय में टिकट मिलने की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और सुव्यवस्थित हो सकेगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा की योजना समय पर बनाएं और कोटा के लिए समयसीमा का ध्यान रखते हुए आवेदन करें।