Bihar PNG Connection: बिहार में किराएदारों को नहीं मिलेगा PNG कनेक्शन! मकान मालिक ने किया इनकार तो क्या करें रेंटर, जानिए सरकार का नियम
Bihar PNG Connection: यदि आप किराएदार हैं और आपका मकान मालिक पीएनजी के लिए मना करता है, तो किराएदार को एजेंसी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। क्योंकि ऐसे में किराएदार को एलपीजी सिलेंडर जारी रखने के लिए NOC लेना अनिवार्य होगा।
Bihar PNG Connection: बिहार के प्रमुख शहरों में पीएनजी (Piped Natural Gas) के विस्तार के साथ ही अब रसोई गैस के इस्तेमाल के नियम कड़े कर दिए गए हैं। नए फैसले के अनुसार, अब किराएदारों को प्राथमिकता के आधार पर अपने मकान मालिक के नाम पर ही पीएनजी कनेक्शन लेना होगा। लेकिन असली पेंच तब फंसता है जब मकान मालिक इसके लिए तैयार न हो। सरकार और गैस एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि यदि मकान मालिक पीएनजी लगवाने के लिए अपनी सहमति (Symmetry) नहीं देता है, तो किराएदार को अपनी मर्जी से एलपीजी (LPG) सिलेंडर रखने की छूट नहीं होगी।
किराएदारों को कैसे मिलेगा पीएनजी कनेक्शन
ऐसी स्थिति में, किराएदार को पीएनजी वितरण एजेंसी से एक औपचारिक एनओसी (NOC) प्राप्त करनी होगी। यह एनओसी इस बात का प्रमाण होगी कि तकनीकी या सहमति के अभाव में वहां पाइपलाइन नहीं लग सकती और इसी दस्तावेज के आधार पर किराएदार अपना पुराना एलपीजी कनेक्शन बरकरार रख पाएगा। बिना इस प्रक्रिया के आने वाले दिनों में सिलेंडर की रिफिलिंग में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
एलपीजी आपूर्ति को लेकर बढ़ी चिंताएं
दरअसल, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एलपीजी आपूर्ति को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंताएं बढ़ गई हैं। इस बीच बिहार में घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाते हुए इसे पूरी तरह उपभोक्ता अनुकूल करने की घोषणा की है।
घर बैठे करें पीएनजी कनेक्शन
विभाग के अनुसार अब राज्य के नागरिक घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अलग-अलग जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का निर्धारण पहले से किया गया है, जिसके तहत संबंधित कंपनियां ही अपने-अपने क्षेत्रों में कनेक्शन उपलब्ध कराएंगी। आवेदन के दौरान उपभोक्ताओं को पहचान और पते से जुड़े आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। सत्यापन के बाद उपभोक्ताओं को एक यूनिक बिजनेस पार्टनर (BP) नंबर जारी किया जाएगा, जो आगे की सेवाओं और बिलिंग के लिए जरूरी होगा। पीएनजी कनेक्शन के लिए ₹4500 की रिफंडेबल सुरक्षा राशि भी तय की गई है।
सरकार का निर्देश जारी
इधर केंद्र सरकार ने भी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जिन इलाकों में पीएनजी सुविधा उपलब्ध है, वहां उपभोक्ताओं के लिए पीएनजी कनेक्शन लेना अनिवार्य किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति धीरे-धीरे बंद करने की योजना है। हालांकि, जहां तकनीकी कारणों से पाइप्ड गैस उपलब्ध नहीं हो सकती, वहां एनओसी के आधार पर एलपीजी आपूर्ति जारी रहेगी।
किराएदारों के लिए सख्त नियम
पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और पीएनजी की कोई कमी नहीं है और सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। सरकार ने लोगों से अफवाहों से बचने और घबराहट में खरीदारी न करने की अपील की है। साथ ही किराएदारों को मकान मालिक की सहमति से ही पीएनजी कनेक्शन लेने का निर्देश दिया गया है।