Bihar Government Rule: समय पर नहीं पहुंचे ऑफिस तो जाएगी नौकरी, सम्राट सरकार का कर्मचारियों के लिए नया नियम, सख्त आदेश जारी

Bihar Government Rule: बिहार सरकार ने सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के विभिन्न संकल्पों और परिपत्रों के आधार पर स्पष्ट किया गया है कि सभी सरकारी कर्मियों को समय पर कार्यालय

सम्राट सरकार
सम्राट सरकार का फरमान- फोटो : social media

Bihar Government Rule: बिहार की नई सम्राट सरकार ने सरकारी कर्मियों की कार्यशैली में सुधार लाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब सभी कर्मचारियों को निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचना अनिवार्य होगा और बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी। जारी निर्देश के मुताबिक, राज्य के सरकारी दफ्तरों का सामान्य कार्य समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक तय किया गया है। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक लंच ब्रेक निर्धारित रहेगा। वहीं महिला कर्मियों को शाम 5 बजे तक कार्यालय से छूट दी गई है।

सरकार का सख्त आदेश 

कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कार्य अवधि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। इसके अलावा नवंबर से फरवरी के बीच सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए कार्य समय में आंशिक बदलाव का प्रावधान भी रखा गया है। सरकार ने साफ किया है कि सभी विभागों, जिलाधिकारियों (DM) और पुलिस मुख्यालय को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा। समय पर उपस्थिति नहीं देने, अनुपस्थिति या कार्य में लापरवाही बरतने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

क्या रहेगी टाइमिंग 

जारी निर्देश के अनुसार, सचिवालय और संलग्न कार्यालयों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह के तहत कार्यालय समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक निर्धारित है, जबकि दोपहर 1:00 बजे से 2:00 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा। महिला कर्मियों के लिए कार्य अवधि सुबह 9:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक तय की गई है। वहीं, क्षेत्रीय कार्यालयों में छह दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है, जहां सामान्य समय सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक और नवंबर से फरवरी के बीच सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। इन कार्यालयों में लंच ब्रेक 1:30 बजे से 2:00 बजे तक रहेगा।

बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य

सरकार ने बायोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य बताते हुए कहा है कि सभी कर्मियों की उपस्थिति का औचक निरीक्षण किया जाएगा। देर से आने पर संबंधित अवधि के लिए अवकाश समायोजन किया जाएगा, और यदि अवकाश शेष नहीं है तो वेतन से कटौती की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में विभागाध्यक्ष को छूट देने का अधिकार होगा। इसके साथ ही निर्देश दिया गया है कि वेतन भुगतान भी उपस्थिति विवरणी के आधार पर ही किया जाएगा। 

कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई 

इसके बावजूद यदि कोई कर्मचारी समय पर उपस्थित नहीं होता या कार्यालय अवधि में कार्य नहीं करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और अपने अधीनस्थ कर्मियों को भी इसके लिए स्पष्ट रूप से निर्देशित करें।