Bihar Teacher news - पटना हाईकोर्ट ने बिहार के टीचरों के वेतनमान को लेकर दिया बड़ा फैसला, हजारों शिक्षकों को होगा फायदा, जानें पूरा आदेश

Bihar Teacher news - पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों के वेतनमान को लेकर बड़ा आदेश दिया है. इस आदेश के बाद बिहार के हजारों शिक्षकों के वेतनमान में बड़ी बढ़ोतरी होगी।

Bihar Teacher news - पटना हाईकोर्ट ने बिहार के टीचरों के वेत
शिक्षकों के वेतनमान पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- फोटो : NEWS4NATION

Patna - पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बिहार राज्य के विभिन्न विद्यालयों में वर्ष 2012 से पहले नियुक्त शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान प्रदान करने का निर्देश दिया। जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने राजेश कुमार पांडे द्वारा दायर रिट याचिका पर सभी सम्बन्धित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।

पक्षों की सुनवाई के बाद, जस्टिस सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता और उनके जैसे नियोजित शिक्षक, जो मध्य विद्यालय में नियुक्त और कार्यरत हैं और जिनके पास 'स्नातक प्रशिक्षित' या इसके समकक्ष योग्यता है, उक्त पद से जुड़े वेतन के अधिकारी होंगे।

78 पृष्ठों में दिये गये निर्णय का समापन करते हुए, अदालत ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया कि वह अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायसंगत तरीके से कार्य करे। 2006 से 2012 के बीच नियुक्त सभी शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित ग्रेड-पे का समान लाभ प्रदान करे,जिन्हें स्नातक प्रशिक्षित ग्रेड और सभी परिणामी लाभों से वंचित किया गया है ,ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के तहत दिए गए उनके संवैधानिक अधिकारों की  रक्षा की जा सके।

कोर्ट ने आगे कहा कि यह प्रक्रिया तीन महीने की अवधि के भीतर पूरी की जानी आवश्यक है।याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत उठाई। वर्ष 2005 में पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में नियुक्त किए गए याचिकाकर्ताओं ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक के उस आदेश के खिलाफ अपील की थी।

इसमें उन्हें इस संबंध में नियम की अधिसूचना की तिथि से 2012 से स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक का दर्जा देने और संशोधित वेतन और उसके बकाया के परिणामी लाभों से वंचित किया गया था।