पटना हाईकोर्ट के आदेश का नहीं हुआ पालन, नाराज कोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगा स्पष्टीकरण
patna - पटना हाईकोर्ट ने डीसीएलआर पदस्थापन से जुड़े अपने पूर्व आदेश का पालन नहीं होने पर राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर शपथ-पत्र दाखिल कर स्पष्टीकरण देने को कहा है।
जस्टिस हरीश कुमार की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने दलील दी कि 19 जून ,2025 के आदेश में याचियों को डीसीएलआर पद पर पदस्थापित करने और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नवसृजित पदों पर समायोजित करने का निर्देश दिया गया था, मगर अब तक पालन नहीं हुआ।
राज्य की ओर से अधिवक्ता ने बताया कि उन्हें आवश्यक निर्देश प्राप्त हो गए हैं और जल्द ही जवाब दाखिल किया जाएगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर,2025 निर्धारित की है।