तीन साल तक परीक्षा में नहीं हो सकते शामिल!, बीपीएससी द्वारा अभ्यर्थी पर लगाए प्रतिबंध पर आ गया हाईकोर्ट का फैसला

तीन साल बीपीएससी की परीक्षा में शामिल होने पर लगी रोक को लेकर अभ्यर्थी की अपील पर पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। फैसले में हाईकोर्ट ने क्या कहा जानें,...

तीन साल तक परीक्षा में नहीं हो सकते शामिल!, बीपीएससी द्वारा

Patna - पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में शामिल एक अभ्यर्थी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आयोग द्वारा तीन साल तक परीक्षा में शामिल होने से रोकने का आदेश निरस्त कर दिया। यह आदेश जस्टिस संदीप कुमार की पीठ ने पारित किया। याचिकाकर्ता तारकेश्वर पांडेय की ओर से अधिवक्ता प्रसून कुमार कुँवर ने कोर्ट को बताया कि बीपीएससी ने बिना ठोस आधार और कारण बताए 19 फरवरी, 2025 को उन्हें 12 दिसंबर 2024 से 12 दिसंबर 2027 तक सभी परीक्षाओं से वंचित कर दिया था। 

अधिवक्ता ने कहा कि परीक्षा के दिन प्रश्नपत्र आधे घंटे देरी से बांटा गया था, जिसके बारे में मीडिया को दिए गए उनके बयान को काट-छांट कर वायरल कर दिया गया। इसी संपादित क्लिप को आधार बनाकर आयोग ने कार्रवाई की, जबकि अभ्यर्थी की विस्तृत सफाई पर विचार तक नहीं किया गया। 

कोर्ट ने कहा कि बीपीएससी का आदेश तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है और न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी दंडात्मक कार्रवाई में कारणों का उल्लेख अनिवार्य है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि आयोग का आदेश न्यायसंगत नहीं है और इसे रद्द किया जाता है। इस प्रकार याचिकाकर्ता अब आयोग की आगामी परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे।