Patna highcourt - चार सप्ताह में पटना को करें अतिक्रमण मुक्त, हाईकोर्ट ने कहा ऐसा नहीं हुआ तो मान लेंगे डीएम के खिलाफ होगी अवमानना की कार्रवाई

Patna highcourt - हाईकोर्ट ने पटना डीएम को चार सप्ताह में शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो उन पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

Patna highcourt - चार सप्ताह में पटना को करें अतिक्रमण मुक्त
पटना को अतिक्रमण मुक्त कराए प्रशासन- फोटो : NEWS4NATION

Patna - पटना हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में पटना  शहर से चार सप्ताह के भीतर अवैध अतिक्रमण को हटाने को कहा है।कोर्ट ने कहा कि यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया, कोर्ट यह मानेगा कि डीएम कोर्ट आदेश पालन करने में विफल रहे हैं।औ कोर्ट उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करेंगी। कोर्ट यह भी कहा कि  यदि डीएम संपूर्ण अवैध अतिक्रमण को हटाने में असहाय हैं, तो ऐसी स्थिति में अगली सुनवाई की तारीख पर हलफनामा दाखिल कर स्थिति से अवगत कराये।

 जस्टिस पीबी बजन्थरी और  जस्टिस शशि भूषण प्रसाद सिंह की खंडपीठ ने डॉ अमित कुमार सिंह की ओर से दायर अवमानना अर्जी पर सुनवाई की।इसके पूर्व पटना डीएम की ओर से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया गया कि कुछ अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

बाकी के अतिक्रमण को दो माह के भीतर हटा दिया जायेगा।इस पर कोर्ट ने कहा कि पिछले छह साल से अतिक्रमण हटाने के लिए दिये गए आदेश का पालन नहीं किया गया।यही नहीं, आदेश का पूरी तरह पालन करने के लिए और ज्यादा समय देने के लिए  किसी तरह का कोई आवेदन कोर्ट में नहीं दिया गया। 

वहीं आवेदक की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अतिक्रमण हटाने का केवल कागजी कार्रवाई की गई हैं। भौतिक रूप से अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया गया है।  

कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख से पहले हटाये गये अतिक्रमण के बारे में पूरी जानकारी देने का आदेश दिया।साथ ही कहां और किस समय अतिक्रमण हटाया गया के साथ साथ हाल का फोटो (भूमि के विवरण के साथ डिजिटल फोटोग्राफी) दाखिल करने का आदेश दिया।  कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 3 जुलाई,2025 तय की।