Bihar News: चुनाव से पहले बढ़ी तेजस्वी यादव की मुश्किल, यूपी और महाराष्ट्र में इस मामले में दर्ज हुआ मुकदमा, जाएंगे जेल?
Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। तेजस्वी के खिलाफ गया और महाराष्ट्र में केस दर्ज हुआ है। आइए जानते हैं पूरी खबर...

Bihar News: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। चुनाव को लेकर सभी पार्टी अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुट गए हैं। साथ ही आरोप-प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पीएम मोदी पर हमलावर है। तेजस्वी लगातार सोशल मीडिया और अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन अब तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। तेजस्वी यादव के खिलाफ दो राज्यों में केस दर्ज हुआ है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है?
तेजस्वी की बढ़ी मुश्किल
दरअसल, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और नेताप्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में अलग-अलग केस दर्ज किए गए हैं। तेजस्वी यादव पर आरोप लगा है कि वो पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते है। देश के प्रधानमंत्री को वो पॉकेटमार कह कर संबोधित करते हैं।
शाहजहांपुर में एफआईआर
पहला मुकदमा शाहजहांपुर के सदर बाजार थाने में भाजपा महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत के अनुसार, शुक्रवार सुबह 6:58 बजे राजद के आधिकारिक एक्स (ट्विटर) हैंडल से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ आपत्तिजनक पोस्ट साझा किया गया। इसे मुकदमे में साक्ष्य के रूप में जोड़ा गया है। इसके अलावा, उसी दिन पटना स्थित राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को ‘पॉकेटमार’ कहकर संबोधित किया। भाजपा ने इस बयान को भी गंभीर बताते हुए कार्रवाई की मांग की। शाहजहांपुर एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि बीएनएस की धारा 353(2) और 197(1)(a) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
महाराष्ट्र में भी मामला दर्ज
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दूसरा मुकदमा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भी तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। भाजपा विधायक मिलिंद नरोटे की शिकायत पर पुलिस ने राजद नेता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाना), धारा 356 (मानहानि), धारा 352 (जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करना) और धारा 353 (सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने वाला बयान) के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों जगहों पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भाजपा नेताओं का कहना है कि इस तरह की टिप्पणी से आम लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।