Bihar Land Survey: बिहार में जमीन सर्वेक्षण के दौरान रैयत और सरकार को तरह-तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बिना पूरी तैयारी के ही सरकार सर्वेक्षण कार्य में कूद गई. अब सरकार भी स्वीकार करने लगी है कि रैयतों को परेशानी है. एक परेशानी जमाबंदी पंजी को लेकर है. सरकार ने जमाबंदी पंजी (रजिस्टर-2) को ऑनलाईन करने के लिए कंपनी हायर किया था. फिर भी सूबे के 24 जिलों के विभिन्न अंचलों में जमाबंदी पंजी का स्कैनिंग कार्य नहीं किया गया है. जमाबंदी पंजी ऑनलाईन नहीं होने और रैयतों की परेशानी को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने संबंधित 24 जिलों के समाहर्ता( DM) को पत्र लिखा है.
विभागीय सचिव ने डीएम को लिखा पत्र
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने 24 जिलों के समाहर्ता को पत्र लिखा है. यह जिले हैं..अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, गया, गोपालगंज, जमुई, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी और सुपौल. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने कहा है कि भू अभिलेख की स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन कार्यक्रम के तहत जमाबंदी पंजी (रजिस्टर-2) का स्कैनिंग का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराएँ. इस काम के लिए हरियाणा के गुडगांव की एक कंपनी को जिम्मा दिया गया है. यह कंपनी अंचल कार्यालयों एवं जिला अभिलेखागारों में संधारित जमीन से संबंधित कागजात की स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य कर रही है . समीक्षा बैठक में यह बात निकल कर सामने आई है कि आपके जिले के विभिन्न अंचल कार्यालय का जमाबंदी पंजी (रजिस्टर टू) का स्कैनिंग कार्य अब तक नहीं कराया गया है. जबकि पूर्व में जमाबंदी पंजी का स्कैनिंग कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया था .
भूमि सर्वे में रैयतों को हो रही भारी परेशानी
उन्होंने आगे लिखा है कि बिहार में भूमि सर्वे एवं बंदोबस्ती का कार्य तेजी से कराया जा रहा है. जमाबंदी पंजी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने के कारयण रैयतों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. भू अभिलेख की स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन का कार्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है. रजिस्टर-टू का स्कैनिंग कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है . राजस्व विभाग ने सभी समाहर्ता से कहा है कि जमाबंदी पंजी (रजिस्टर- 2) का स्कैनिंग कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराएं. अगर एजेंसी द्वारा अंचलों में स्कैनिंग का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है तो संबंधित अंचल के माध्यम से जमाबंदी पंजी जिला अभिलेखागार में लाकर अंचलाधिकारियों की देखरेख में स्कैनिंग कार्य करना सुनिश्चित करें.