Government Employees: सरकारी कर्मचारियों का DA 10% बढ़ा, पेंशनर्स को भी राहत, सरकार ने होली से पहले दिया बड़ा तोहफा, किनको मिलेगा लाभ

Government Employees: सरकार के इस निर्णय से राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को फायदा होगा। इनमें स्थानीय निकायों के कर्मचारी, सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षक व गैर-शिक्षण कर्मचारी और फुल-टाइम कंटिंजेंट कर्मचारी

DA बढ़ा
10 प्रतिशत डीए बढ़ा - फोटो : social media

Government Employees: होली से पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारियों का डीए 10 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया गया है। दरअसल, एक तरफ जहां केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं, वहीं केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों का डीए 25 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो जाएगा।

किन्हें मिलेगा लाभ?

सरकार के इस निर्णय से राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को फायदा होगा। इनमें स्थानीय निकायों के कर्मचारी, सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षक व गैर-शिक्षण कर्मचारी और फुल-टाइम कंटिंजेंट कर्मचारी शामिल है। इसके अलावा पार्ट-टाइम शिक्षक, पार्ट-टाइम कंटिंजेंट स्टाफ और पुनर्नियुक्त पेंशनर्स को भी बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा। बढ़ा हुआ डीए मार्च के वेतन में दिखाई देगा और पात्रता के अनुसार गणना की जाएगी।

पेंशनर्स के लिए भी 10% DR बढ़ोतरी

राज्य सरकार ने स्टेट सर्विस पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और एक्स-ग्रेशिया पाने वालों के लिए डियरनेस रिलीफ (DR) में भी 10 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। पेंशनर्स को यह बढ़ी हुई राशि अप्रैल की पेंशन के साथ मिलेगी। बकाया भुगतान के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

PSUs और स्वायत्त संस्थाओं के लिए नियम

सरकार के आदेश में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs), स्टैच्युटरी कॉर्पोरेशन्स, ऑटोनॉमस बॉडीज, बोर्ड्स और ग्रांट-इन-एड संस्थानों के लिए भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। जो संस्थाएं राज्य के DA/DR पैटर्न का पालन करती हैं, वे अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार इसे लागू कर सकती हैं। हालांकि, यदि कोई संस्था अतिरिक्त खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है, तो उसे राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। जिन संस्थानों की 90 प्रतिशत से अधिक वेतन/पेंशन राशि सरकारी अनुदान से आती है, वे अपनी गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बाद बिना अलग सरकारी क्लीयरेंस के संशोधित DA/DR लागू कर सकते हैं।

KSEB और KSRTC पर लागू नहीं

यह आदेश Kerala State Electricity Board (KSEB) और Kerala State Road Transport Corporation (KSRTC) पर लागू नहीं होगा। इन संस्थानों के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के दौर में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।