ITR 2 Filing: ITR-2 ऑनलाइन फॉर्म एक्टिव! जानिए कौन भर सकता है, क्या बदला है और कैसे करें फाइलिंग

ITR 2 Filing: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR-2 ऑनलाइन फॉर्म एक्टिव कर दिया है। जानिए कौन भर सकता है ये फॉर्म, इसमें क्या बदलाव हुए हैं और किन बातों का रखें ध्यान।

ITR 2 Filing
आयकर पोर्टल पर ITR-2 फॉर्म ऑनलाइन- फोटो : social media

ITR 2 Filing: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर विभाग ने ITR-2 फॉर्म को ऑनलाइन मोड में सक्रिय कर दिया है। अब करदाता इसे आयकर पोर्टल पर सीधे भर सकते हैं या फिर एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म डाउनलोड कर ऑफलाइन भरने के बाद अपलोड कर सकते हैं।

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी कि ITR-2 का ऑनलाइन मोड अब पोर्टल पर लाइव है।यह उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो जल्दी और आसान प्रक्रिया की तलाश में हैं।

ITR-2 कौन भर सकता है?

यह फॉर्म इन लोगों के लिए है, जिनकी आय वेतन या पेंशन से होती है।जिनके पास एक से अधिक घर हैं।जिनकी पूंजीगत आय (Capital Gains) होती है।जिनकी आय अन्य स्रोतों (जैसे ब्याज, डिविडेंड, लॉटरी आदि) से होती है।HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) जो उपरोक्त मानदंडों में आते हैं।

यह फॉर्म इन लोगों के लिए नहीं है

जो स्वरोजगार, फ्रीलांसिंग, या किसी व्यवसाय से आय अर्जित करते हैं — उन्हें ITR-3 या ITR-4 भरना होगा।

ITR-2 में क्या-क्या नए बदलाव हुए हैं?

2024-25 के लिए ITR-2 फॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं, जो करदाताओं को ध्यान में रखने चाहिए:

दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) रिपोर्टिंग में बदलाव

अब LTCG को 23 जुलाई 2024 से पहले और बाद की अवधि के अनुसार अलग-अलग रिपोर्ट करना होगा। यह इंडेक्सेशन के नए नियमों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।


बिना सूचीबद्ध बॉन्ड/डिबेंचर का खुलासा

आपको यह बताना होगा कि आपने unlisted bonds या debentures कितने समय से रखे हुए हैं।इससे टैक्स नियम के तहत होल्डिंग पीरियड का निर्धारण आसानी से किया जा सकेगा।

शेयर बायबैक से प्राप्त रकम की नई रिपोर्टिंग

1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद यदि आपने किसी शेयर बायबैक से लाभ कमाया है, तो उसे “अन्य स्रोतों से आय” के तहत दिखाना होगा।पूंजीगत लाभ में इसे शून्य दिखाया जाएगा।

संपत्तियों और देनदारियों का विवरण

यदि आपकी सालाना आय ₹1 करोड़ से अधिक है, तो आपको अपनी संपत्तियों और देनदारियों (Assets & Liabilities) का विवरण देना अनिवार्य होगा।

पहले यह सीमा ₹50 लाख थी।

ITR-2 फाइल करने के दो तरीके

ऑनलाइन फॉर्म भरें

https://www.incometax.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करें।

e-File > Income Tax Return > File Income Tax Return पर क्लिक करें।

फॉर्म के रूप में ITR-2 चुनें और गाइडेड मोड में स्टेप-बाय-स्टेप फॉर्म भरें।

ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी से भरें

Excel Utility डाउनलोड करें।

ऑफलाइन फॉर्म भरें और JSON फॉर्मेट में सेव करें।

पोर्टल पर लॉगिन करके JSON फाइल अपलोड करें।

फॉर्म सबमिट करने के बाद e-Verify करना अनिवार्य है।