Alkatra Ghotala : अलकतरा घोटाला में 28 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, लालू यादव के सहयोगी बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित 5 को हुई सजा

Alkatra Ghotala : लालू यादव के बिहार के मुख्यमंत्री रहने के दौरान वर्ष 1994 में हुए अलकतरा घोटाले में रांची की अदालत ने पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित 5 को सजा सुनाई है.

Ilyas Hussain in Alkatra Ghotala
Ilyas Hussain in Alkatra Ghotala- फोटो : news4nation

Alkatra Ghotala : बिहार में हुए चर्चित अलकतरा घोटाला में कोर्ट ने 28 साल बाद फैसला सुनाया है. इस मामले में बिहार के  पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित 5 को सजा हुई है. वहीं सात आरोपी बरी कर दिए गए हैं. इलियास हुसैन समेत 5 को 3-3 साल जेल की सजा सुनाई है. साथ ही सभी दोषियों पर 15-15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं अदालत ने सात आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिया है.


दरअसल, अलकतरा घोटाला का यह मामला वर्ष 1994 से जुड़ा है. तब बिहार में लालू यादव मुख्यमंत्री थे. उन्ही के दौर में अलकतरा घोटाला का मामला सामने आया था जिसमें लालू यादव से जुड़े हुए नेताओं को आरोपित बनाया गया था. अब रांची की विशेष अदालत ने मामले में इलियास हुसैन, शहाबुदीन, पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा को 3-3 साल की सजा सुनाई है. बरी किए जाने वाले 7 आरोपियों में जी. रामनाथ, एसपी माथुर,तरुण गांगुली, रंजन प्रधान और सुबह सिन्हा और एमसी अग्रवाल शामिल हैं.


क्या था अलकतरा घोटाला

1994 में बिहार बंटवारा नहीं हुआ था. तब झारखंड भी बिहार का हिस्सा था. 994 के अलकतरा घोटाला मामले में अलकतरे की भारी मात्रा झारखंड में सप्लाई की जानी थी. लेकिन कागजों पर अलकतरे की सप्लाई को दिखाया गया जबकिअसल में कोई आपूर्ति नहीं की गई थी. जांच में पूरा मामला एक बड़े फर्जीवाड़ा का था जिसके तार इलियास हुसैन सहित अन्य आरोपियों से जुड़े थे. इसमें 510 मीट्रिक टन अलकतरे की सप्लाई रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट (हजारीबाग) को करनी थी, लेकिन सप्लाई नहीं की गयी थी. यह कुल 27.70 लाख का अलकतरा घोटाला था जिसमे फर्जी तरीके से राशि की निकासी हुई थी. अब करीब 28 साल के लम्बे इंतजार के बाद लंबी सुनवाई के बाद सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया.

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