Bihar Teachers News: बड़ी खुशखबरी! अब मनचाहे स्कूल में शिक्षकों को मिलेगी पोस्टिंग, एसीएस एस. सिद्धार्थ ने जारी किया आदेश, ऐसे करें आवेदन
बिहार के शिक्षक अब सेल्फ ट्रांसफर का लाभ ले सकते हैं. एसीएस एस. सिद्धार्थ की ओर से लेकर एक आदेश जारी किया गया है जिसमें इससे जुड़े नियमों को स्पष्ट किया गया है.

Bihar Teachers News: बिहार के सरकारी शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी देते हुए शिक्षा विभाग ने उनकी मनचाही पोस्टिंग का रास्ता साफ कर दिया है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ की ओर से गुरुवार को जारी इसे लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी किया है.
इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है। यह भी देखा गया है कि शिक्षकों का 400 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापन होने के बावजूद वे संतुष्ट नहीं हैं और उनके द्वारा विभिन्न स्तर पर शिकायत दर्ज कराई जा रही है। साथ-ही-साथ जिस विद्यालय से कुछ शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया परन्तु वहां कोई शिक्षक पदस्थापित नहीं हो सके, वहां शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। स्थानांतरण के वजह से विद्यालयों में रिक्त हुए पदों को भरने की चुनौती राज्य सरकार की हो गयी है।
समूह बनाकर पाएं ट्रांसफर
अतः यह निर्णय लिया गया है कि सभी स्तर के राज्य के सभी शिक्षकगण को अपना स्थानान्तरण कर विद्यालय का चयन स्वयं करने का मौका दिया जाय। एक ही प्रकार के शिक्षक दो या दो से अधिक अधिकतम दस शिक्षकों का अपना समूह बना कर अपने बीच उन विद्यालयों में परस्पर स्थानान्तरण कर सकेंगे। सभी समूह के शिक्षक एक ही केटेगरी यथा नियमित से नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक से विद्यालय अध्यापक एवं एक ही विषय यथा गणित से गणित, भौतिक शास्त्र से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र से रसायन शास्त्र इत्यादि के होंगे तथा अपना परस्पर पदस्थापन उनके वर्त्तमान में पदस्थापित विद्यालयों के बीच कर सकेंगे।
पूरे समूह का एक साथ स्थानांतरण
जो भी शिक्षक स्थानान्तरण चाहते हैं वे ई-शिक्षा कोष में लॉगिन कर एवं उनके जिले में स्थानान्तरण के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे। वे अपने विषय और केटेगरी के Transfer के इच्छुक पूरे पंचायत / प्रखंड/अनुमंडल/जिला की सूची भी देख सकेंगे। इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक दो या दो से अधिक अधिनस्थ दस वैसे शिक्षकों तक का चयन कर सकते हैं, जो पारस्परिक स्थानान्तरण के इच्छुक हैं। OTP के माध्यम से सम्बन्धित शिक्षकों का मोबाइल नंबर प्राप्त हो सकेगा, जिनसे संपर्क कर वे अपने इच्छित विद्यालय का चयन कर सकेंगे।
स्थानांतरण का आवेदन ई-शिक्षाकोष के माध्यम से दिया जायेगा। ई-शिक्षाकोष में OTP के माध्यम से सत्यापन होने के तीन दिन में स्थानांतरण आदेश निर्गत हो जायेगा। स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के पश्चात् 7 दिनों के अंदर अपने चयनित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। यदि पूरे समूह में एक भी शिक्षक अपना योगदान देने से इन्कार कर देते हैं, तो सभी स्थानान्तरित शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश रद्द कर दिया जाएगा।