Bihar Teacher News: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अतिथि शिक्षकों को शामिल करने के लिए शिक्षा विभाग ने तेजी से कदम उठाए हैं। यह प्रक्रिया उन अतिथि शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए आवेदन कर रहे हैं।
छह विषयों - गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान और अंग्रेजी - के शिक्षकों का संशोधित परिणाम जारी किया जाना है, जिसमें अतिथि शिक्षकों को भी शामिल किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों को उनके अनुभव के आधार पर अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए पांच अंक मिलेंगे, जो अधिकतम 25 अंक तक पहुंच सकते हैं। पहले इन विषयों के 3600 से अधिक अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। हालांकि, अतिथि शिक्षकों को इस परिणाम में शामिल करने की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। विभाग से अतिथि शिक्षकों की सूची प्राप्त होने के बाद बीपीएससी संशोधित परिणाम जारी करेगा। यह स्पष्ट नहीं है कि संशोधित परिणाम में कितने लोगों को अवसर मिलेगा, इसकी जानकारी परिणाम जारी होने के बाद ही प्राप्त होगी। जानकारी के अनुसार, 493 अतिथि शिक्षकों ने बीपीएससी परीक्षा में भाग लिया था। सभी अतिथि शिक्षकों को विभाग ने काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया था।
शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की काउंसिलिंग पूरी कर ली है और अब उनके दस्तावेज़ों की जांच चल रही है। इस कार्य के लिए विभिन्न टीमों को जिम्मेदारी दी गई है। दस्तावेज़ों की जांच पूरी होने के बाद, संबंधित सूची बीपीएससी को भेजी जाएगी ताकि संशोधित परिणाम जारी किया जा सके।संशोधित रिजल्ट में गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान और अंग्रेजी विषयों के शिक्षकों का समावेश होगा। इन विषयों में अतिथि शिक्षकों को उनके अनुभव के आधार पर वेटेज अंक दिए जाएंगे। प्रतिवर्ष अनुभव के आधार पर अधिकतम 25 अंक मिल सकते हैं।इस प्रक्रिया में 493 अतिथि शिक्षकों ने बीपीएससी परीक्षा दी थी। पहले जारी परिणाम में 3600 से अधिक अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था, लेकिन अब अतिथि शिक्षकों को भी इस रिजल्ट में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है।
शिक्षा विभाग ने 481 अतिथि शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्रों की वैधता की जांच पूरी कर ली है। यह रिपोर्ट बीपीएससी को अगले कुछ दिनों में भेजी जाएगी, जिसके आधार पर संबंधित विषयों का संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा।पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा अतिथि शिक्षकों को हटाने के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिना सुनवाई का अवसर दिए किसी भी शिक्षक को नहीं हटाया जा सकता। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार को उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा।