Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट का सिविल जज जूनियर डिवीजन के प्रारंभिक परीक्षा पर बड़ा फैसला, जेपीएससी को चार महीने के अंदर परिणाम जारी करने का दिया आदेश

Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग को सिविल जज जूनियर डिवीजन के पीटी (प्रारंभिक परीक्षा) का परिणाम को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने आयोग से कहा है कि चार महीने के भीतर परीक्षा परिणाम जारी किया जाए।

Jharkhand News: झारखंड हाईकोर्ट का सिविल जज जूनियर डिवीजन के
झारखंड हाईकोर्ट का सिविल जज जूनियर डिवीजन के प्रारंभिक परीक्षा पर बड़ा फैसला- फोटो : SOCIAL MEDIA

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग को बड़ा आदेश देते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन के पीटी (प्रारंभिक परीक्षा) का परिणाम को चार महीने के भीतर घोषित करने का आदेश दिया है। 

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने   सिविल जज जूनियर डिवीजन के पीटी (प्रारंभिक परीक्षा) का परिणाम जारी करने को लेकर दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने जेपीएससी को 98 प्रश्नों के आधार पर चार माह में पीटी का परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने माना है कि पीटी का जो आंसर शीट जारी किया गया था उसमें दो प्रश्न गलत थे।

98 सवालों के आधार पर जारी हो परिणाम

कोर्ट ने जेपीएससी को 98 सवालों के आधार पर परिणाम जारी करने का निर्देश दिया। इस संबंध में प्रार्थी नमिता राज एवं अन्य ने याचिका दाखिल की थी। प्रार्थी की ओर से कहा गया था कि आयोग ने जो आंसर- की जारी किया है उसमें कई खामी है। इन खामियों को दूर कर परिणाम प्रकाशित किया जाए। आयोग की ओर से दिए गए दो प्रश्नों का उत्तर गलत है।

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वर्ष 2004 में हुई थी परीक्षा

बता दें कि वर्ष 2023 में सिविल जज जूनियर डिवीजन में नियुक्ति के लिए जेपीएससी ने विज्ञापन निकाला था। वर्ष 2024 में परीक्षा ली गई। इसके बाद आंसर शीट जारी किया गया। अभ्यर्थियों ने उसमें खामी बताते हुए आयोग से शिकायत की, लेकिन आयोग ने शिकायत नहीं सुनी। इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई।




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