JHARKHAND NEWS : ईडी अधिकारियों के नाम पर वसूली मामले में राज्य सरकार को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा हाईकोर्ट का आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला

JHARKHAND NEWS : झारखण्ड में ईडी अधिकारियों के नाम पर वसूली मामले को लेकर हेमंत सरकार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश को बरकरार रखा है....पढ़िए आगे

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RANCHI : जमीन घोटाला केस मैनेज करने के लिए ईडी अधिकारियों के नाम पर वसूली मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार की अपील पर सोमवार को सुनवाई हुई।

सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका

झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों को राहत देते हुए पंडरा ओपी सहित कई थानों के सीसीटीवी के फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश जारी किया था। इस संबंध में कोर्ट में ईडी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि इस मामले में पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही है और पुलिस ईडी अधिकारियों को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश कर रही है।

सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप

मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे हैं और सबूतों से छेड़छाड़ और फर्जी सक्ष्य तैयार कर ईडी अधिकारियों को फंसाने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने ईडी को मैनेज करने के नाम पर छह करोड़ रुपये के लेनदेन के मामले में दर्ज प्राथमिकी की पुलिस जांच पर पूर्व की जांच पर बरकरार रखने का आदेश दिया है।

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सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश

ईडी ने 4 अक्टूबर से 17 अक्टूबर की अवधि तक पंडारा ओपी, सुखदेव नगर थाना, जगन्नाथपुर, नामकुम, मोरहाबादी और देवघर थाना के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आग्रह किया है। इस दौरान आरोपी सुजीत कुमार और संजीव कुमार पांडेय को अवैध हिरासत के दौरान अलग-अलग स्थानों पर भेजा गया था।

अभिषेक सुमन की रिपोर्ट