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Bihar News: बिहार के निजी वाहन चालकों की बल्ले-बल्ले, नीतीश सरकार ने ले लिया बड़ा निर्णय, क्या है योजना..

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Bihar Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट हॉल में बैठक हुई। आज की कैबिनेट मीटिंग में कुल 45 एजेंडों पर मुहर लगी है. बिहार सरकार मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 शुरू कर रही है. इस योजना के तहत वाहन चालकों को भी बीमा, मेडिकल जांच समेत तमाम सुविधाएं मिलेंगी।  

मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024

मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में निजी वाहन चालकों के लिए कल्याण योजना के प्रस्ताव पर सहमति दे दी। कैबिनेट की मीटिंग के बाद कैबिनेट विभाग के एसीएस डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से दुर्घटनाओं को कम करना है. बिहार राज्य के निवासी एवं बिहार राज्य से निर्गत वैध चालक लाइसेंस धारक वाहनों व उनके परिवार के सामाजिक आर्थिक उन्नयन और उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि करना है। इस योजना के तहत ट्रक, बस, ऑटे, टैक्सी समेत अन्य निजी वाहन चालकों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इसके पश्चात उन्हें यूआईडी मिलेगा। इसके बाद उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। वाहन चालकों को प्रशिक्षण, चिकित्सीय सुविधा, बीमा, श्रम संसाधन से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उनका मेडिकल जांच भी किया जाएगा। इस पर खर्च होने वाली राशि बिहार सड़क सुरक्षा निधि से किया जाएगा.

कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर  

 बापू टावर समिति के गठन एवं बिहार सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत निबंधन की स्वीकृति दी गई है .जेल के कक्षपाल संवर्ग के (कक्षपाल, उच्च कक्षपाल एवं मुख्य उच्च कक्षपाल) को बिहार पुलिस के राजपत्रित कर्मियों के समान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय भुगतान की स्वीकृति दी गई है. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत सुपौल के वीरपुर, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में 560 बेड के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है.

जहां पति और पत्नी दोनों पुरानी पेंशन योजना से लाभान्वित थे, की मृत्यु के बाद संतान को अनुमान्य दोहरा पारिवारिक पेंशन की ऊपरी सीमा के निर्धारण तथा दिव्यांग संतान के पारिवारिक पेंशन की शर्तों को अपडेट किया गया है. खगड़िया जिले के अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय गोगरी में 10 कोर्ट भवन, हाजत भवन निर्माण के लिए 32 करोड़ 56 लाख 94 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है. वहीं पूर्णिया जिले के बनमनखी व्यवहार न्यायालय में 10 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 34 करोड़ 98 लाख 89 हजार रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है. सीएनजी एवं पीएनजी की घरेलू एवं वाणिज्यिक बिक्री पर वैट की दर को 20% से घटकर 12.5% करने तथा माल का विनिर्माण करने वाले औद्योगिक इकाइयों को इंडस्ट्रियल कनेक्शन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की बिक्री पर वैट की दर को 20% से घटकर 5% करने की स्वीकृति दी गई है.

नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल मेगा इंडस्ट्रियल पार्क बिहटा को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत 300 बेड के स्थापित करने को लेकर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए मंत्री परिषद की स्वीकृति दी गई है. चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत दलहनी फसलों के प्रोत्साहन के लिए 62 करोड़ 12 लाख 40000 रुपए की लागत पर योजना कार्यान्यवयन और निकासी और व्यय की स्वीकृति दी गई है.  

पटना जिले के बिहटा अंचल के विभिन्न मौजों में प्रस्तावित 2.75 एकड़ भूमि दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण के लिए एनएचएआई को हस्तांतरित की गई है. वहीं दानापुर अंचल के विभिन्न मौजा के तहत की जमीन को भी सौंपा गया है. बिहार विधानमंडल के सदस्यों, पूर्व सदस्यों की चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है .

सेवानिवृत्ति विशेष कार्य पदाधिकारी संदीप कुमार को 1 साल के लिए संविदा पर आपदा प्रबंधन विभाग में नियोजन की स्वीकृति दी गई है. विशेष निगरानी इकाई में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवानिवृत पुलिस अधीक्षक स्तर के संविदा पर नियोजित पदाधिकारी के पारिश्रमिक एवं सुविधाओं के पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई है .सारण समाहरणालय में प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए 44 करोड़ 37 लाख 74000 की तकनीकी प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है .

वानिकी महाविद्यालय मुंगेर का बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान मुंगेर के रूप में नामकरण तथा इस संस्थान के संचालन के लिए स्थाई व्यवस्था की स्वीकृति दी गई है .

सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए बिहार के निवासी एवं बिहार से निर्गत वैध चालान,अनुज्ञप्ति धारक वाहन चालकों जैसे (ट्रक बस ऑटो टैक्सी) के परिवार के सामाजिक, आर्थिक, उन्नति एवं उनके कार्य कुशलता में वृद्धि करने के लिए मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना-2024 के तहत सहायता प्रदान करने तथा उस पर होने वाले व्यय का भुगतान बिहार सड़क सुरक्षा निधि से करने की स्वीकृति दी गई है. सिवान जिले के नगर पंचायत महाराजगंज में ग्राम धनछुआं  एवं जगदीशपुर को शामिल करने की स्वीकृति दी गई है. 

बिहार सिविल सेवा (न्याय शाखा) प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है .औद्योगिक क्षेत्र सिकंदरपुर बीटा में चार एकड़ भूमि क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उधमशीलता निदेशालय बिहार एवं राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान पटना की स्थापना को लेकर कौशल विकास एवं उधमाशीलता मंत्रालय भारत सरकार को सब लीज के माध्यम से निशुल्क देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है . भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता राकेश कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद इस पद पर अगले दो वर्षों के लिए संविदा पर नियोजन की स्वीकृति दी गई है.

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