Social News - प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को गले लगाकर चूम क्या लिया मामले ने तूल पकड़ लिया । गले लगाने और चूमने को यौन उत्पीड़न का मामला बना दिया गया । विवाद निचली अदालत के बाद उच्च न्यायलय पहुंचा । मद्रास उच्च न्यायलाय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रेम करने वाले युवक और युवती के बीच गले लगाना और चूमना स्वाभाविक बात है। यह किसी भी तरह का अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 354-A-(1) (i) के तहत अपराध होने के लिए पुरुष की तरफ से शारीरिक संपर्क बनाना जरूरी है।
दरअसल यह याचिका संथनगणेश की ओर से दायर की गई थी. याचिका में उसने कहा था कि पुलिस स्टेशन की ओर से उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद की जाए संथनगणेश पर आरोप था कि शिकायतकर्ता के साथ उनके दो साल से प्रेम संबंध थे. 13 नवंबर 2022 को उन्होंने शिकायतकर्ता को एक जगह बुलाया. जब दोनों की बातचीत हो रही थी तब युवक ने युवती को गले लगाया और किस कर लिया.
जिसके बाद उसकी प्रमिका ने उससे शादी करने को कहा तब युवक से शादी के लिए इंकार कर दिया । इसके बाद पीड़िता ने पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाई । जिसके बाद आज मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ने आरोपी युवक को राहत दी है। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए के तहत आपराधिक केस को खत्म करने का निर्देश दिया.
रितिक की रिपोर्ट