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शिक्षा विभाग का निर्देश:स्कूलों में 40 वर्ष से अधिक उम्र के रसोइये नहीं रखें जायें

शिक्षा विभाग का निर्देश:स्कूलों में 40 वर्ष से अधिक उम्र के रसोइये नहीं रखें जायें

PATNA. राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत सिर्फ 18 से 40 वर्ष तक के ही रसोइया सह सहायक का चयन किया जाए। इससे संबंधित निर्देश मध्यान्ह भोजन योजना निदेशक सतीश चंद्र झा ने सभी जिलों को भेज दिया है। इस निर्देश के अनुसार सभी जिला के कार्यक्रम पदाधिकारियों को इस बात का स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत रखे जाने वाले रसोइए की उम्र 18 से 40 वर्ष तक के बीच का ही होना चाहिए।

मध्यान्ह भोजन योजना निदेशक सतीश चंद्र झा ने रसोइयों के चयन को लेकर निर्देश जारी करते हुए यह भी कहा है कि 60 वर्ष होने के पश्चात भी किसी रसोई ऐसे कार्य लिया जाना खेद जनक है। इतना ही नहीं सतीश चंद्र झा ने सेवाकाल में निधन को प्राप्त रसोइयों के आश्रितों को अनुदान देने को लेकर सभी आवेदन जिलों को वापस कर दिए हैं। जिला के डीपीओ एमडीएम को जांच कर अनुग्रह अनुदान हेतु निर्धारित सभी दस्तावेजों की गहन समीक्षा करने को कहा गया है। जांच उपरांत जब डीपीओ एडीएम अपने अस्तर से संतुष्ट हो लेंगे इसके बाद शपथ पत्र के साथ अनुग्रह अनुदान की मांग हेतु 28 फरवरी तक निश्चित रूप से हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

गड़बड़ी पर डीपीओ होंगे जिम्मेदार

साथ ही यह भी ताकीद किया गया है कि अगर इस जांच में कोई विसंगति पाई जाती है तो डीपीओ एमडीएम जिम्मेदार होंगे।


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