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भू-माफिया से अपनी दो बीघा जमीन बचाने के लिए हाईकोर्ट की शरण में पहुंची महिला, सुनवाई में कोर्ट ने दिया यह आदेश

भू-माफिया से अपनी दो बीघा जमीन बचाने के लिए हाईकोर्ट की शरण में पहुंची महिला, सुनवाई में कोर्ट ने दिया यह आदेश

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने सRवान शहर के मध्य स्थित  एक वरीय नागरिक के दो बीघा जमीन को पुलिस की सहयता से  भू-माफियाओं  द्वारा हड़पने की कोशिश करने के खिलाफ और बुजुर्ग जमीन मालिक के जान माल की सुरक्षा हेतु दायर रिट याचिका पर संज्ञान लिया।

जस्टिस संदीप कुमार ने संज्ञान लेते हुए आरोपी पुलिस सहित तथाकथित भू  माफियाओं को नोटिस निर्गत करने का आदेश दिया है।साथ ही  कोर्ट ने  विवादित जमीन की यथावत स्थिति बरकरार रखने का भी निर्देश दिया है।ये याचिका सरोज देवी ने दायर की है।

याचिकाकर्ता के वकील चंद्रकांत ने कोर्ट को बताया कि सिवान शहर स्थित फतेहपुर इलाके में याचिकाकर्ता के पति की पारिवारिक संपत्ति है।इसमें  दो बीघा तीन कट्ठा  जमीन में छोटा सा मकान और बागीचा है ।  उस जमीन पर कुछ भू माफियाओं ने लोभवश टाउन थाने के सहायक अवर निरीक्षक राज कुमार मिश्रा की सहायता से 10 दिसंबर को जबरन याचिकाकर्ता की जमीन को दखल करने का गैर कानूनी कोशिश किया । 

बिना किसी नोटिस या कार्यवाही आदेश के राज कुमार मिश्रा ने भू  माफियाओं की उपस्थिति में   दल  बल को लेकर  याचिकाकर्ता के गौशाला को तोड़ दिया।साथ ही ये कहा कि जल्दी से पूरी जमीन को खाली कर दो, क्योंकि यह बिक चुकी है । 

जस्टिस संदीप कुमार ने इन आरोपों को सुन आश्चर्य व्यक्त किया कि आखिर किस कानून के तहत पुलिस  किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के बगैर ही कोई जमीन या मकान खाली करा रही थी ?  इस मामले की अगली सुनवाई 10 हफ्ते बाद होगी।

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