PATNA : पटना हाईकोर्ट ने औरंगाबाद में अतिक्रमण हटाने में अधिकारियों द्वारा अनियमितता बरतने के मामलें पर सुनवाई की। जस्टिस मोहित शाह ने इस मामलें पर सुनवाई की। कोर्ट में उपस्थित डी एम और एस पी, औरंगाबाद ने कोर्ट को बताया की ओबरा के सी ओ और खुदवा के थानाध्यक्ष के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने औरंगाबाद के डी एम और एस पी को निर्देश दिया था कि अतिक्रमण नहीं हटाने के मामलें में गड़बड़ी करने वाले ओबरा के सीओ और खुदवा के थानाध्यक्ष के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर 48 घंटों में गिरफ्तार किया जाए। कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई करते डी एम और एस पी को सख्त चेतावनी दी थी कि अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ, तो औरंगाबाद के डी एम और एस पी को कस्टडी में लिया जा सकता है।
ये अधिकारीगण आज कोर्ट में उपस्थित हो कर इस मामलें में किए गए कार्रवाई का ब्यौरा पेश किया। इस मामलें पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह के गलत कार्य करने वाले सरकारी अधिकारियो और कर्मचारियों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कोर्ट इस प्रकार की घटनाओं पर काफी सख्त कार्रवाई करेगा।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने बताया की खुदवा थानाध्यक्ष एक महिला को सहयोग दे कर जिनके भूमि पर अतिक्रमण था, उनके पूरे परिवार के विरुद्ध एस सी/एस टी एक्ट के तहत औरंगाबाद सिविल कोर्ट में मामला दर्ज करवा दिया है। उन्होंने बताया की जिनकी भूमि है, उन्हें तरह तरह से धमकाया जा रहा था। साथ ही सीओ की भूमिका संदिग्ध है। कोर्ट ने इस मामलें पर सुनवाई कर मामलें को निष्पादित कर दिया।