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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट मिली बड़ी राहत, अंतरिम जमानत मंजूर, अब कर सकेंगे लोकसभा चुनाव प्रचार

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट  मिली बड़ी राहत,  अंतरिम जमानत मंजूर, अब कर सकेंगे लोकसभा चुनाव प्रचार

DESK. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम जमानत दे दी है.  कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते के आम आदमी पार्टी के प्रमुख को बड़ी राहत दी. वे 1 जून तक जमानत पर जेल से बाहर ररहेंगे. साथ ही लोकसभा चुनाव प्रचार करने पर भी केजरीवाल को कोई रोक नहीं है. वे दिल्ली के संसदीय सीटों पर अपने दल के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं. पिछली सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल को जमानत मिलने जानकारी मिलने के बाद से आप कार्यालय के बाहर खुशी का माहौल है।   

दिल्ली शराब घोटाले मामले में आप प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की अपील की अर्जी दाखिल की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए कहा था कि केजरीवाल की चुनाव प्रचार के लिए मांगी की बेल को लेकर हम विचार कर सकते हैं। पिछले मंगलवार को हुई बेल याचिका की सुनवाई पर ईडी से जवाब मांगने के साथ की क कोर्ट  ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।    

अरविंद केजरीवाल की बेल याचिका का ईडी की ओर से विरोध किया गया है। ईडी का कहना है कि चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिलना कोई मौलिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। केजरीवाल को जमानत देना गलत उदाहरण साबित हो सकता है और सभी आरोपी फिर बेल की अपील करने लगेंगे।

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले मामले में संलिप्त होने के आरोप में ईडी की ओर से 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह तिहाड़ जेल में हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान वह पार्टी और अपना चुनाव प्रचार भी नहीं कर पा रहे हैं।  

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