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औरंगाबाद में पत्नी के साथ मारपीट करना पति को पड़ा महंगा, कोर्ट ने 3 साल जेल की सुनाई सजा

औरंगाबाद में पत्नी के साथ मारपीट करना पति को पड़ा महंगा, कोर्ट ने 3 साल जेल की सुनाई सजा

AURANGABAD : पत्नी के साथ मारपीट करना औरंगाबाद में एक पति को महंगा पड़ गया। आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी योगेश कुमार मिश्रा ने अम्बा थाना कांड संख्या 84/07 में अभियुक्त को दोषी ठहराया और सज़ा सुनाई है। 

मामले को लेकर ए पी ओ विकास कुमार ने बताया कि पत्नी उत्पीड़न के लिए अभियुक्त चंदन तिवारी खिदीरपुर वार्डगंज कलकत्ता को भादंवि धारा 498 ए में तीन साल की सजा, पांच हजार जुर्माना, धारा 323 में 6 माह की सजा और 4/डी पी  एक्ट में 6 माह की सजा और दो हजार जुर्माना लगाया गया है। 

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी 03/12/07 को अभियुक्त के पत्नी सिगिंधा तिवारी तेल्हारा अम्बा ने दर्ज कराई थी। जिसमें पति सहित अन्य पारिवारिक सदस्यों को अभियुक्त बनाया गया था। लेकिन कोर्ट  ने पति पर संज्ञान लेते हुए दोषी करार देते हुए सजा सुनाया है। 

औरंगाबाद से दीनानाथ मौआर की रिपोर्ट 

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