आजम खान को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जिस मामले में गई थी विधानसभा की सदस्यता उसी मामले में हुए बरी

DESK. समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बुधवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिस हेट स्पीच मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया था, आज उसी मामले में आजम खान को बरी कर दिया गया। हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। 27 अक्टूबर 2022 को भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खान को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया था। आजम खान को 3 साल की सजा होने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई थी। इतना ही नहीं, आजम खान के वोट देने का अधिकार भी खत्म हो गया था।

दरअसल, आजम खान ने हेट स्पीच केस में निचली अदालत से मिली सजा को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चैलेंज किया था। इसी केस में बुधवार का दिन आजम खान के लिए राहत भरी खबर लेकर आया। कोर्ट से बरी होने के बाद यूपी के सियासी गलियारों में अब एक बार फिर आजम खान की विधानसभा की सदस्यता को लेकर चर्चा जोरों पर है।

दरअसल, पूरा मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का है। एक चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी की थी। इसके बाद भाजपा नेता और रामपुर सीट से मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत की थी। उन्हें बाद में दोषी करार दिया गया था।

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वहीं अब कोर्ट से आजम को राहत मिलने के बाद यह चर्चा जोरों पर है कि क्या अब उनकी सदस्यता बहाल होनी चाहिए ? हालांकि रामपुर सीट पर उपचुनाव हुए। उस चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को विजय मिली। उनके समर्थकों का कहना है कोर्ट ने आजम खान को बाइज्जत बरी कर दिया है। निचली अदालत के फैसले को खारिज किया गया है। यह समाजवाद की जीत है।