भोपाल। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने इस पर कानून बना दिया है। जिसे शनिवार को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। इस कानून में बहला-फुसलाकर, धमकी देकर जबर्दस्ती धर्मांतरण और शादी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अब इसे 28 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही लव जेहाद पर कानून बनानेवालों में यूपी के बाद मध्य प्रदेश का नाम भी शामिल हो गया है।
लव जेहाद पर बने कानून को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बहला-फुसलाकर, धमकी देकर जबर्दस्ती धर्मांतरण और शादी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। यह अपराध गैर जमानती होगा। वहीं बगैर आवेदन दिए धर्मांतरण करवाने वाले धर्मगुरु, काजी, मौलवी या पादरी को भी 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि लव जेहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा। उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी।
गृह मंत्री ने बताया कि धर्मांतरण और जबरन विवाह की शिकायत पीड़ित, माता- पिता, परिजन या गार्जियन द्वारा की जा सकती है। जबरन धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। इस प्रकार के धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं को डोनेशन देने वाली संस्थाएं या लेने वाली संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा।
धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद होने वाले विवाह के 2 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को धर्मांतरण और विवाह करने और करवाने वाले दोनों पक्षों को लिखित में आवेदन देना होगा। अपने धर्म में वापसी करने पर इसे धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। पीड़ित महिला और पैदा हुए बच्चे को भरण-पोषण का हक हासिल करने का प्रावधान किया गया है।आरोपी को ही निर्दोष होने के सबूत प्रस्तुत करना होगा।
यूपी में पहले लागू हुआ कानून
बता दें कि लव जेहाद पर हरियाणा, यूपी औ एमपी में कानून बनाने की घोषणा की गई थी। जिसमें यूपी में गलत तरीके से धर्मांतरण पर रोक लगाने का कानून प्रभावी हो चुका है। राज्यपाल ने 28 नवंबर को इसे मंजूरी दी थी। कैबिनेट ने 24 नवंबर को इसका विधेयक पास किया था। अब बिहार के कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा लव जेहाद पर कानून बनाने की मांग तेज कर दी है।