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'हीरा-पन्ना' का 'द क्राउन' समेत साईं इनक्लेव,इनकम टैक्स रेसिडेंसी व अन्य में फ्लैट बिक्री पर रोक, 'दीपावली' पर मत बुक करायें घर वरना डूब जायेगा पैसा!

'हीरा-पन्ना' का 'द क्राउन' समेत साईं इनक्लेव,इनकम टैक्स रेसिडेंसी व अन्य में फ्लैट बिक्री पर रोक, 'दीपावली' पर मत बुक करायें घर वरना डूब जायेगा पैसा!

PATNA: बिहार में रेरा की कार्रवाई से ग्राहकों ने राहत की सांस ली है। ग्राहकों को लगने लगा है कि बिल्डर पैसा ठग कर अदिक दिनों तक बच नहीं सकते। अक्टूबर महीने में रेरा ने पटना के कई बड़े बिल्डरों पर कार्रवाई किया है। रेरा ने वैसे बिल्डरों के प्रोजेक्ट की बिक्री-बुकिंग पर रोक लगाने के साथ-साथ सूद समेत राशि वापसी के भी आदेश दिये हैं। 

घर लक्ष्मी के इनकम टैक्स रेसिडेंसी की बुकिंग पर रोक

रेरा ने पटना के घर लक्ष्मी बिल्डर पर बड़ा एक्शन लिया है और दानापुर इलाके की इनकम टैक्स रेजिडेंसी में फ्लैट की बुकिंग-बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही ग्राहकों का पैसा सूद सहित वापस करने को कहा है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिल्डर के इनकम टैक्स रेजिडेंसी में फ्लैट की बुकिंग-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक का आदेश पारित किया है. साथ ही सूद सहित राशि वापस करने को कहा है. अगर बिल्डर 60 दिनों के अंदर पैसा वापस नहीं करता है तो कंपनी को दंड स्वरूप प्रतिदिन ₹1000 अतिरिक्त लगेंगे. रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। 

साईं इनक्लेव में फ्लैट की बिक्री-बुकिंग पर रोक

रेरा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्री अनु आनंद कंस्ट्रक्शन के एमडी बिमल कुमार द्वारा निर्माणाधीन अपार्टमेंट साईं इनक्लेव जो दानापुर इलाके में है उसमें फ्लैट की बुकिंग-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। रेरा के मेंबर आरबी सिन्हा की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। इसके पहले नक्शा में गड़बड़ी को लेकर बिल्डर से शो-कॉज पूछा गया था। इसके बाद रेरा ने इसी महीने ही साईं इनक्लेव में फ्लैट बिक्री पर रोक का आदेश जारी किया है। 

हीरा पन्ना इंफ्रा प्रोजेक्ट की खुल गई पोल

बिहार के कई बिल्डर अब तक ग्राहकों को ही धोखा दे रहे थे। अब तो अपार्मेंट निर्माण में लगे बिल्डर रेरा को ही गच्चा दे रहे। हीरा पन्ना इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी ने तो रेरा को ही धोखा दे दिया। रेरा ने हीरा-पन्ना पर तथ्य छुपाने के आरोप में 'द क्राउन' के फ्लैट या अपार्टमेंट की बिक्री और अनुबंध पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। रेरा ने 29 सितंबर के आदेश में कहा कि तीस वर्किंग डे में जवाब दें.  रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) ने तथ्य छिपाकर विवादित भूमि पर परियोजना का निबंधन कराने के मामले को लेकर सख्त आपत्ति जताई है।इसके बाद निबंधन आइजी को पत्र लिखकर कहा है कि वे इस परियोजना से जुड़े किसी भी फ्लैट व अपार्टमेंट का निबंधन न करने का निर्देश दें। रेरा ने कंपनी के निदेशक शरद केसरी को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न आपकी परियोजना का निबंधन रद कर दिया जाए और आर्थिक दंड लगाया जाए? इसको लेकर कंपनी से 30 दिनों में जवाब मांगा गया है।

यूथ होम्स डेवलपर्स कंपनी पर रोक जारी

 यूथ होम्स डेवलपर्स पर अपने निर्णय में रेरा ने कोई बदलाव नहीं किया है। यानी यूथ होम्स डेवलपर्स का बिहटा का प्रोजेक्ट न्यू यार्क हेमलेट पर प्रतिबंध जारी है। रेरा ने इस कंपनी के निदेशकों का खाता फ्रीज करने के साथ-साथ प्रोजेक्ट बिक्री पर रोक जारी रखा है। ग्राहक पूरी तरह से सचेत रहें और बिल्डर के झांसे में न आयें वरना पैसा डूब सकता है। रोक के 6 महीने हो गये फिर भी कंपनी ने रेरा के समक्ष पूर्ण कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। 

सर्वोदय सिटी' का 'निबंधन' होगा रद्द!

कॉनसिकॉन कंस्ट्रक्शन के एमडी अमन आनंद से रेरा ने नोटिस भेज कर पूछा है कि क्यों न आपके प्रोजेक्ट सर्वोदय सिटी का निबंधन रद्द कर दिया जाए? कंपनी 30 दिनों में जवाब दे, अगर जवाब नहीं देते हैं तो रेरा आगे की कार्रवाई करेगा. रेरा ने अपने पत्र में कहा है कि आपके प्रोजेक्ट सर्वोदय सिटी का रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2025 तक वैलिड है। नोटिस में कहा गया है कि कंपनी सर्वोदय सिटी का सही नक्शा जमा नहीं कर रेरा नियमों का उल्लंघन कर रही। कंपनी बिहार बिल्डिंग बाइ-लॉज के तहत नक्शा को समिट नहीं किया है.  इस संबंध में 7 सितंबर 2021 को री एप्रूव्ड मैप जमा करने को लेकर ई-मेल भी भेजा गया था. वह समय भी समाप्त हो गया है. रेरा ने नोटिस में कहा है कि अगर रिवैलिडेटेड नक्शा जमा नहीं कराते हैं तो अथॉरिटी निबंधन रद्द करने और प्रमोटर को डिफॉल्ट कर सकती है. इस संबंध में विस्तृत जवाब 30 दिनों में जमा करें .

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