वाहन के बाहर सरिया, बांस निकालकर चलना पड़ा महंगा, 112 पर हुई कार्रवाई, 42 वाहन जब्त

PATNA : सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए सरिया, बांस, पाइप, एंगल आदि अन्य सामग्री को माल ढ़ोने वाले वाहन के बाहर निकालकर चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। मोटरयान (संशोधित) अधिनियम, 2019 के विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना एवं वाहनों को जब्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों पर कार्रवाई के लिए शुक्रवार को सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया गया।
माल ढ़ोने वाले वाहनों में निर्धारित मानक के बाहर छड़, बांस, पाइप एवं अन्य वस्तु माल ढ़ोने वाले वाहनों के विरुद्ध विभिन्न जिलों में चलाए गए विशेष अभियान के तहत कुल 112 वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया। वहीं 42 मालवाहक वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। यह अभियान जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी एवं एमवीआई के द्वारा चलाया गया।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया निर्धारित माप/क्षमता के बाहर कोई भी वस्तु को बाहर निकाल कर वाहन का परिचालन किया जाना अवैध एवं गैर कानूनी है। माल ढ़ोने वाले वाहनों जैसे ट्रक एवं अन्य व्यवसायिक वाहनों के बाहर किसी वस्तु को निकाल कर परिचालन किया जाना सड़क दुर्घटनाओं के कारणों में एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ऐसे वाहनों के परिचालन किये जाने से सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन चालक शिकार होते हैं। इन वाहनों के अचानक रोक देने या फिर अंधेरा होने पर सरिया लदे वाहनों की चपेट में दोपहिया एवं अन्य वाहन चालक आ जाते हैं। जिलों में यह विशेष जांच अभियान आगे भी चलाया जाएगा एवं वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
पटना से अनिल कुमार की रिपोर्ट